Drone In Kheti : ड्रोन खरीदने पर किसान भाई ले सकते हैं 50 प्रतिशत सब्सिडी लाभ 

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जाने क्या है पूरी प्रक्रिया 

Drone In Kheti – भारतीय कृषि में अब तकनीकी उपकरणों और मशीनों का उपयोग बढ़ रहा है। आज किसान चाहता है कि उसके पास आधुनिक खेती के उपकरण हों, जो उसे अधिक काम कम समय में करने में मदद करें। अब कृषि यंत्र अनुदान योजना में कृषि ड्रोन भी शामिल किए गए हैं, जिसका प्रमुख उपयोग फसलों के कीटनाशक छिड़काव के लिए होता है। इस योजना के तहत, किसानों को कृषि ड्रोन की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही, राज्य सरकारें किसानों को कृषि ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही हैं। ताकि सब्सिडी पर कृषि ड्रोन की खरीद करने वाले किसान इसे सही ढंग से उपयोग कर सकें।

किसानों को सब्सिडी का लाभ | Drone In Kheti

कृषि ड्रोन खरीदने पर किसानों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इस योजना के अन्तर्गत, लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति के किसानों को 10 लाख रुपए की कीमत के ड्रोन का 50 प्रतिशत, यानी 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। संचालकों हेतु कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के लिए, जिन आवेदकों या उनके प्रतिनिधियों के पास ड्रोन पायलट का वैध लाइसेंस नहीं है, और जो उत्पाद की कीमत का 40 प्रतिशत अधिकतम 4 लाख रुपए या 75 प्रतिशत अधिकतम 7 लाख 50 हजार रुपए का अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अनुदान प्रदान किया जाएगा। विभागीय प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधियों को भी अवसर प्रदान किया जा सकता है।

आवश्यक योग्यता | Drone In Kheti 

ड्रोन खरीदने के लिए आवेदक या उसके प्रतिनिधि को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। प्रशिक्षण की व्यवस्था विभाग द्वारा की गई है। प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। ड्रोन उड़ाने के प्रशिक्षण के लिए 30,000 रुपए जीएसटी अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया गया है। इस शुल्क में से 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 हजार रुपए को अभ्यर्थी को स्वयं वहन करना होगा, और बाकी 50 प्रतिशत राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी। इस आवासीय प्रशिक्षण की अवधि 7 दिन होगी। इसमें 5 दिन डीजीसीए द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण दिया जाएगा और 2 दिन कृषि ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान रहने और खाने की व्यवस्था मुफ्त होगी।

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