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24 घंटे में खुलासा: सांईखेड़ा पुलिस ने हत्या के दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

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खबरवाणी

 “24 घंटे में खुलासा: सांईखेड़ा पुलिस ने हत्या के दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

“तेज तर्रार पुलिसिंग: अज्ञात से आरोपी तक का सफर सिर्फ एक दिन में”

“सीसीटीवी और साइबर सेल की मदद से हत्या का पर्दाफाश”

🔹 थाना सांईखेड़ा पुलिस की त्वरित कार्रवाई – हत्या के आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर भेजा जेल

🔹दिनांक 02.05.2026 को फरियादी कविता साहू द्वारा अपने भाई गुरूदेव साहू की मारपीट कर हत्या किए जाने संबंधी अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

🔹उक्त सूचना पर थाना सांईखेड़ा में अपराध क्रमांक 57/26 धारा 103, 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

🔹मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी तथा एसडीओपी बैतूल श्री सुनील लाटा के मार्गदर्शन में त्वरित कार्रवाई प्रारंभ की गई।

🔹थाना प्रभारी सांईखेड़ा निरीक्षक भैयालाल उइके द्वारा घटनास्थल ग्राम गौला पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया गया। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। इसके पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी बैतूल एवं एफएसएल टीम प्रभारी निरीक्षक आबिद अंसारी द्वारा डॉग स्क्वॉड के साथ घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर साक्ष्य संकलित किए गए।

🔹वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तथा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल की मदद से दोनों आरोपियों—

1. चेतन पिता शैलेन्द्र गोस्वामी, निवासी गौला

2. संदीप पिता सोनू कवड़े, निवासी गुड़ी
को ग्राम गुड़ी से हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया। तत्पश्चात उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर 24 घंटे के भीतर माननीय न्यायालय मुलताई में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

हत्या का कारण

आरोपी चेतन गोस्वामी ने बताया कि मृतक गुरूदेव साहू द्वारा पूर्व में उसका कृषि उपयोग का सामान (रस्सा, ट्रैक्टर पार्ट्स आदि) ले लिया गया था, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था।

दिनांक 01.05.2026 को आरोपी चेतन अपने साथी संदीप के साथ मृतक से सामान वापस लेने उसके खेत पर पहुंचा। वहां कहासुनी के दौरान विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। इसी दौरान आरोपी चेतन ने लकड़ी से मारपीट की तथा संदीप ने मृतक को पकड़ लिया।

बाद में दोनों आरोपी मृतक को अपने साथ खेत की ओर ले गए, जहां पुनः विवाद एवं गुत्थमगुत्था हुई। इसी दौरान संदीप द्वारा मृतक को पकड़े रखने पर आरोपी चेतन ने उसका गला दबा दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई।

घटना के बाद दोनों आरोपियों ने मृतक के शव को मोटरसाइकिल से उसके खलिहान कोठे तक ले जाकर वहां लिटा दिया तथा घटना को छिपाने के उद्देश्य से पानी डालकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया।

मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल एवं लकड़ी की बरामदगी हेतु कार्यवाही की जा रही है।

आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड
प्रकरण के मुख्य आरोपी चेतन आदतन अपराधी है जिसके विरुद्ध थाना साईंखेड़ा में एक अपराध मारपीट का, एक अपराध एक्सीडेंट का, एक अपराध हत्या के प्रयास का और वर्तमान में आरोपी के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज है l साथ ही 151 CrPC की 1 कार्यवाही है।

सराहनीय भूमिका

इस कार्यवाही में निरीक्षक भैयालाल उइके (थाना प्रभारी सांईखेड़ा), निरीक्षक आबिद अंसारी (एफएसएल), उपनिरीक्षक पूनमचंद साहू, प्रधान आरक्षक रामानंद धुर्वे, राजकुमार धुर्वे, देवेन्द्र ठाकुर, आरक्षक विनोद साहू, विकास साहू, अमित टेकाम, संतराम उइके, चालक रविन्द्र नागले, आरक्षक राजेन्द्र धाडसे, दीपेन्द्र (सायबर सेल), आर चालक 03 पवन एनिया, डॉग मास्टर आर विवेक गाडगे, चालक राकेश चौधरी सहित समस्त टीम की सराहनीय भूमिका रही।

पुलिस अधीक्षक बैतूल की अपील

पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, अपराध या विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें। समय पर दी गई सूचना अपराधों की रोकथाम एवं आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी में अत्यंत सहायक होती है।
उन्होंने नागरिकों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने एवं अफवाहों से दूर रहने का भी आग्रह किया है।

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