Court Ka Faisla – गांजे के प्रकरण में न्यायालय में हुआ फैसला 

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Court Ka Faislaबैतूल जिले के चोपना थाने के अंतर्गत ग्राम पूंजी (चोपना बंगाली कैम्प ) के मिलन पिता विनोद मंडल एवं उड़ीसा के पुजारी गुड़ा जिला नवरंगपुर के आशुतोष पिता महादेव हलदार के विरुद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/20 का मामला अपराध क्रमांक 22/2020 के तहत कायम किया था।

आरोप यह था कि दोनों आरोपीगण उड़ीसा से जायलो गाड़ी में एक बोरी में 14 किलो 430 ग्राम गांजा बेचने की मंशा से लेकर आये थे तथा ग्राम पूंजी के जंगल में उक्त वाहन खड़ा रखा था।

पुलिस ने 31 जनवरी 2021 को मुखबिर की सूचना पर उक्त वाहन पकड़ा एवं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उक्त गांजा जप्त कर सम्पूर्ण कार्यवाही कर चालान न्यायालय में पेश किया था।

अभियोजन ने चोपना के वासु बंगाली, मनोज बंगाली, प्रधान आरक्षक इश्तयाक अली, आरक्षक मनीष खराडी, आरक्षक रोहन उईके, उपनिरीक्षक विवेचक अर्जुन उईके के कथन करवाये थे। सुनवाई के दौरान आरोपी आशुतोष गैरहाजिर होकर फरार हो गया था।

माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश बैतूल के न्यायालय में चले उक्त विशेष सत्र प्रकरण 6/2020 में पूरी गवाही एवं पेश दस्तावेजों से ये सिद्ध नहीं हो पाया कि उपरोक्त अपराध कारित हुआ था। अपराध सिद्ध नहीं पाये जाने पर माननीय न्यायालय ने मिलन मंडल को दोषमुक्त कर दिया। आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता प्रशांत गर्ग, सजल गर्ग, राघवेन्द्र रघुवंशी एवं सूरतराम धुर्वे ने की।

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