वाहन मालिकों के खिलाफ नहीं होती कार्यवाही
Betul News – बैतूल – आईस्क्रीम बेचने राजस्थान से बैतूल आए लोग नियम-कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण इनके हौसले बुलंद है। सांध्य दैनिक खबरवाणी ने इसको लेकर अभियान चलाया तो कई विभागों की भूमिकाएं संदिग्ध नजर आईं। पड़ताल में पता चला कि राजस्थान के आईस्क्रीम वालों ने मोटर व्हीकल एक्ट का भी उल्लंघन किया है और धड़ल्ले से शहर में चलित दुकानें चला रहे हैं।
मोटर व्हीकल एक्ट का नहीं हो रहा पालन | Betul News
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत जिन वाहनों का परिवहन कार्यालय में पंजीयन होता है और पंजीयन में वाहन की सभी जानकारी अंकित की जाती है। इन वाहनों में वाहन मालिक अपने मन से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगर उसे कोई परिवर्तन करना है तो परिवहन कार्यालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। देखने में आ रहा है कि कई वाहन मालिकों ने अपने वाहनों में परिवर्तन कर लिया है। जिसकी अनुमति नहीं ली है इससे साफ है मोटर व्हीकल एक्ट का पालन नहीं हो पा रहा है और संबंधित अधिकारी भी इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे हैं।
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माल वाहक वाहन पर खुली दुकान
शहर में आईस्क्रीम की चलित दुकानें देखने को मिल रही हैं। ये दुकानें पिकअप वाहन के ऊपर बनाई गई हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो इन वाहनों के जो पंजीयन हैं उसमें माल वाहक (लोडर) दर्ज किया गया है। जो कि नियम विरूद्ध है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आरटीओ कार्यालय में वाहन मालिक द्वारा दी गई वाहन की जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रेशन होता है और वाहन का उपयोग दी गई जानकारी के अनुसार करना जरूरी है। वाहन मालिक के द्वारा अगर कोई बदलाव किया गया है तो इसकी उसे अनुमति लेनी चाहिए। अगर अनुमति नहीं ली गई है तो इनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।
नहीं बदल सकते हैं रंग | Betul News
आरटीओ रजिस्ट्रेशन के अनुसार वाहन का भी रंग रजिस्ट्रेशन में दर्ज होता है और उसे बदला नहीं जा सकता है। जिन पिकअप वाहन पर आईस्क्रीम की दुकानें खोल ली गई हैं इनका रंग बदलकर मल्टी कलर कर दिया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह भी एक अपराध है और इसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि आईस्क्रीम की जो चलित दुकानें बनाई गई हैं वो अधिकांश माल वाहन वाहनों पर बनाई गई हैं और रजिस्ट्रेशन में इनका रंग कंपनी के दिए हुए रंग को बताया गया है।
इनका कहना…
रजिस्ट्रेशन में दर्ज वाहन की जानकारी में बिना अनुमति के कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसके लिए अनुमति लेना अनिवार्य है।
अनुराग शुक्ला, जिला परिवहन अधिकारी, बैतूल
चार वाहन चालकों के खिलाफ चालान की कार्यवाही की गई है। और चेकिंग के दौरान ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
गजेंद्र केन, यातायात प्रभारी, बैतूल
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