Search ई-पेपर ई-पेपर WhatsApp

Aropiyon Ko Saza – गैंगरेप के 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा

By
On:

चार दिनों तक बंधक बनाकर रखा था युवती को

बैतूल – Aropiyon Ko Saza – एक युवती का अपहरण कर उसे चार दिनों तक बंधक बनाकर रखने और उसके साथ गैंगरेप करने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही आरोपियों पर 2-2 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। सहायक लोक अभियोजक राजेश साबले ने बताया कि अक्टूबर 2019 में इंदौर से आधार कार्ड बनवाने के लिए बोरदेही थाना क्षेत्र के एक गांव आई थी।

आधार कार्ड बनाने इंदौर से आई थी युवती(Aropiyon Ko Saza)

युवती कार्ड बनवाने के लिए आमला गई थी जहां पर राम पिता राममोहर डिगिया (30) निवासी बोड़खी, मंगल पिता रामकिशन यादव (28) निवासी रतेड़ा और छोटे पिता मुन्नी लाल पवार (28) निवासी देहड़ी ने उसका अपहरण कर लिया। उसे स्कॉर्पियो में ले जाकर बंधक बनाकर नौ अक्टूबर 2019 से लेकर 13 अक्टूबर तक चार दिन लगातार दुष्कर्म का शिकार बनाया। युवती जैसे-तैसे उनके चंगुल से छूटकर भागी और 14 अक्टूबर को आमला थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

आजीवन कारावास की सुनाई सजा(Aropiyon Ko Saza)

पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 366, 376 डी के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की। विवेचना पूर्ण करने के बाद पुलिस ने 18 अक्टूबर को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए धारा 366 के तहत सभी आरोपियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपए के जुर्माना एवं धारा 376 डी में आजीवन कारावास और दो-दो हजार रुपए के जुर्माना की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

For Feedback - feedback@example.com

Related News

Leave a Comment

Home Icon Home E-Paper Icon E-Paper Facebook Icon Facebook Google News Icon Google News