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आमला: मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, पंचायत और नगरीय निकाय स्तर की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो चुका है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री शैलेन्द्र बड़ोनिया द्वारा इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां और समय।
दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि: 15 मई 2026 से 25 मई 2026 तक।
दैनिक समय: आवेदन प्रतिदिन दोपहर 03:00 बजे तक संबंधित केंद्रों पर जमा किए जा सकते हैं।
प्रभावित क्षेत्र: यह अभियान आमला नगरीय क्षेत्र के साथ-साथ जनपद पंचायत आमला की सभी 68 पंचायतों में एक साथ चलाया जा रहा है।
किसे मिलेगा इसका लाभ?
यह अभियान मुख्य रूप से निम्नलिखित नागरिकों के लिए है:
नए मतदाता: ऐसे नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।
स्थानांतरित मतदाता: जो लोग अन्य स्थानों से शिफ्ट (स्थानांतरित) होकर यहां आए हैं, वे स्थानीय नगरपालिका या पंचायत की सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
संशोधन: मतदाता सूची में किसी भी प्रकार के सुधार या आपत्ति के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।
प्रशासनिक तैयारियां और समीक्षा।
निर्वाचन कार्य को बिना किसी बाधा के संपन्न कराने के लिए निर्वाचन शाखा प्रभारी श्री दिलीप सोनपुरे (सहायक राजस्व निरीक्षक), श्री गौरव जैन और श्री रविश पवार द्वारा नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।
कर्मचारियों को निम्नलिखित आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध करा दी गई हैं।
प्रारूप मतदाता सूची
विभिन्न फॉर्म (ER-1, ER-2, ER-3)
पावतियाँ (Receipts) एवं अन्य निर्वाचन सामग्री
अपील: क्षेत्रीय नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे 25 मई 2026 की निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने निकटतम केंद्र पर पहुंचकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या संशोधन संबंधी प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूरा कर लें।





