Alert: मंदिरों-सरकारी कार्यालयों में नहीं बना पाएंगे रील्स

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सार्वजनिक सुरक्षा के खतरे के रूप में किया परिभाषित 

Alert: अब ऐतिहासिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों, और सार्वजनिक पार्कों में बिना अनुमति के रील्स, वीडियो और फोटोग्राफी पर रोक लगाई गई है। शुक्रवार को कलेक्टर डॉ. सतेंद्र सिंह ने आदेश जारी करते हुए इसे सस्ती लोकप्रियता का माध्यम बताते हुए असंयमित आचरण और सार्वजनिक सुरक्षा के खतरे के रूप में परिभाषित किया है।

आदेश का उद्देश्य

कलेक्टर के अनुसार, जिले की ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शासकीय कार्यालयों, और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिना पूर्व अनुमति के रील्स और वीडियोग्राफी हो रही है। यह गतिविधियाँ इमारतों के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाने के बजाय असंयमित आचरण को प्रोत्साहित कर रही हैं, जिससे इन स्थलों की गरिमा और सार्वजनिक सुरक्षा पर असर पड़ता है।

नियम और अनुपालन

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (1) के तहत, आदेश के अनुसार इन स्थलों पर किसी भी प्रकार की शूटिंग, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इसके लिए लिखित आवेदन पत्र में गतिविधि का उद्देश्य और कंटेंट का विवरण संबंधित विभाग में जमा करना होगा। अनुमति मिलने के बाद, इसकी प्रति पुलिस अधीक्षक और संबंधित क्षेत्रीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट को तीन दिन पहले जमा करनी होगी।

उल्लंघन पर कार्रवाई

इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और साइबर कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 25 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा, ताकि जिले में ऐतिहासिक स्थलों और सार्वजनिक संपत्ति की गरिमा एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

 source internet साभार…