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Supreme Court: लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलाने के आरोपों पर स्वतंत्र समिति बनाने का आदेश

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Supreme Court: श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर (तिरुपति मंदिर) के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को एक स्वतंत्र समिति (SIT) बनाने का आदेश दिया है। इस समिति में CBI और राज्य पुलिस के 2-2 अधिकारी, साथ ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के एक अधिकारी शामिल होंगे। इसकी जांच की निगरानी CBI डायरेक्टर करेंगे।

मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा SIT की जांच पर सवाल उठाते हुए स्वतंत्र जांच के लिए समिति बनाने का फैसला किया। इस पर कोर्ट ने विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनीं, जिनमें तिरुपति मंदिर की ओर से सिद्धार्थ लूथरा, केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और राज्य सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी शामिल थे। जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने विशेष रूप से यह पूछा कि क्या लड्डू में दूषित घी के इस्तेमाल के ठोस सबूत हैं और मुख्यमंत्री द्वारा इस मुद्दे पर प्रेस में बयान देने की क्या आवश्यकता थी। कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की जरूरत पर जोर दिया और यह भी पूछा कि ऐसे मामलों को सार्वजनिक रूप से उठाने से पहले पूरी जांच क्यों नहीं की गई। इस मामले में आंध्र प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी, जिन्होंने तिरुपति लड्डू विवाद के बाद 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा ली थी।

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