सोलर पम्प अनुदान हेतु आवेदन फसलों की अधिक पैदावार के लिए सिंचाई के लिए सुनिश्चित साधन का होना आवश्यक है। ऐसे में अधिक से अधिक किसान अपनी फसलों में समय पर सिंचाई कर सके इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिससे किसान समय पर अपनी फसलों की सिंचाई कर सकें और फसलों की लागत में भी कमी आए। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में इसके लिए कुसुम योजना चलाई जा रही है। जिसमें अलग-अलग राज्य सरकारों के द्वारा समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सोलर पम्प पर सब्सिडी देने के लिए आवेदन माँगे गए हैं। इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सोलर पम्प की बुकिंग एवं टोकन जनरेट कर सकते हैं। टोकन जनरेट करने के बाद कृषक को चालान के माध्यम से कृषक अंश की धनराशि बैंक शाखा में जमा करानी होगी।
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कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप की लागत पर कुल 60 प्रतिशत का अनुदान सरकार की और से दिया जाता है जिसमें किसानों को 40 प्रतिशत हिस्सा स्वयं ही देना होगा।किसानों को अलग-अलग हॉर्स पॉवर के सोलर पम्प पर आने वाली लागत एवं उस पर दी जाने वाली राशि की जानकारी इस प्रकार है:- 2 एच.पी. के सोलर की क़ीमत एवं अनुदान :- राज्य में किसानों को 2 एचपी (डीसी और एसी सर्फेस पंप) पर लागत की 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। जिसमें सरकार ने 2 एचपी डीसी और एसी सर्फेस पम्प के लिए 1 लाख 44 हजार 526 रूपये का कुल मूल्य निर्धारित किया है। जिसमें किसानों को मात्र 57 हजार 810 रूपये देना होगा, शेष राशि की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। वहीं 2 एचपी. डीसी सबमर्सिबल के लिए लागत 1 लाख 47 हजार 131 रुपए रखी गई है। इस पर किसानों को 88 हजार 278 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, शेष राशि 58 हजार 835 रूपये किसान को देने होंगे।
2 एचपी. एसी सबमर्सिबल की लागत लगभग 1 लाख 46 हजार 927 रूपये रखी है। इस पर सरकार किसानों को 88 हजार 756 रूपये सब्सिडी के रूप में देगी जबकि शेष राशि 59 हजार 71 रूपये किसानों को देना होगा |
3 एचपी एसी एवं डीसी सबमर्सिबल की क़ीमत और सब्सिडी सरकार ने 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल के लिए लागत 1 लाख 94 हजार 516 रुपए रखी है। इसमें किसानों को 1 लाख 16 हजार 710 रूपये का सब्सिडी के रूप में दिए जाएँगे। जबकि शेष राशि 77 हजार 806 रूपये किसानों को देना होगा। वहीं 3 एचपी. एसी सबमर्सिबल के लिए सोलर पम्प की लागत 1 लाख 93 हजार 460 रूपये रखी गयी है। इस पर सरकार किसानों को 1 लाख 16 हजार 076 रूपये सब्सिडी देगी। जबकि शेष राशि किसानों को 77 हजार 384 रूपये किसान को देना होगा | 5 एचपी. एसी सबमर्सिबल की क़ीमत एवं अनुदान सरकार ने 5 एचपी. एसी सबमर्सिबल के लिए योजना के तहत 2 लाख 73 हजार 137 रूपये लागत तय की है | इस पर सरकार किसानों को 1 लाख 63 हजार 882 रूपये का अनुदान देगी, जबकि शेष राशि 1 लाख 09 हजार 255 रूपये किसान को देना होगा। 7.5 एचपी.एसी सबमर्सिबल की क़ीमत एवं अनुदान सरकार ने 7.5 एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प के लिए 3 लाख 72 हजार 126 रूपये का लागत मूल्य तय किया है | इस पर सरकार किसानों को 2 लाख 23 हजार 276 रूपये सब्सिडी के रूप में देगी, जबकि शेष राशि 1 लाख 48 हजार 850 रुपए किसानों को देना होगा। 10 एचपी.एसी सबमर्सिबल की क़ीमत एवं अनुदान सरकार ने 10 एचपी. एसी सबमर्सिबल के सोलर पम्प के लिए 4 लाख 64 हजार 304 रूपये की लागत तय की है | इस पर सरकार किसानों को 2 लाख 78 हजार 582 रूपये सब्सिडी के रूप में देगी, जबकि शेष राशि 1 लाख 85 हजार 722 रुपए किसानों को देना होगा।
सोलर पम्प के लिए बोरिंग होना अनिवार्य है राज्य के किसानों को योजना का लाभ तब ही दिया जाएगा जब उनके खेत में बोरिंग उपलब्ध होगा। सरकार ने इसके लिए कुछ मापदंड रखें हैं। 2 एचपी हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एचपी हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एचपी हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिंग कृषक को स्वयं करानी होगी। 22 फिट तक 2 एचपी सर्फेस, 50 फिट तक 2 एचपी सबमर्सिबल, 150 फिट तक 3 एचपी सबमर्सिबल, 200 फिट तक 5 एचपी सबमर्सिबल तथा 300 फिट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एवं 10 एचपी के सबमर्सिबल सोलर पम्प उपयुक्त होते हैं । किसान सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए यहाँ करें आवेदन किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट www.upagriculture.com पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 200 प्रतिशत तक “पहले आओ-पहले पाओं” के सिद्धान्त पर की जायेगी । अनुदान पर सोलर पम्प की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय बेवसाइट www.upagriculture.com पर “अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें” लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी । ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के उपरान्त कृषक को चालान के माध्यम से कृषक अंश की धनराशि एक सप्ताह के अन्दर किसी भी इण्डियन बैंक की शाखा में जमा करनी होगी, अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा।