प्रशासन को 7 दिनों में इंतजाम करने के दिए निर्देश
Gyanvapi Update – वाराणसी जिला कोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में व्यास परिवार को पूजा की इजाजत दे दी है। 31 सालों से, यानी 1993 से, तहखाने में पूजा-पाठ बंद था। कोर्ट ने ऐलान किया है कि वाराणसी के जनपद मजिस्ट्रेट को 7 दिनों के अंदर पुजारी नियुक्त करने की दिशा में निर्णय लेना चाहिए, जिसके बाद व्यास परिवार पूजा-पाठ शुरू कर सकेगा।
खोला गया था ताला | Gyanvapi Update
पहले, कोर्ट ने 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने का जिम्मा जनपद मजिस्ट्रेट को सौंपा था। जनपद मजिस्ट्रेट ने मुस्लिम पक्ष से तहखाने की चाबी अपने पास रख ली थी। 7 दिनों बाद, यानी 24 जनवरी को, जनपद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में व्यास तहखाने का ताला खोला गया था। वहीं, मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन ने इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का ऐलान किया है, कहते हैं कि यह निर्णय न्यायसंगत नहीं है।
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माँगा था पूजा पाठ का अधिकार | Gyanvapi Update
25 सितंबर 2023 को शैलेंद्र व्यास ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ का अधिकार मांगा था। यह फैसला करीब 4 महीने बाद आया है, जब वाराणसी कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की। ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में 1993 से पहले सोमनाथ व्यास पूजा-पाठ करते थे, हालांकि बाद में पूजा-पाठ बंद हो गई थी। 2020 में सोमनाथ व्यास का निधन हो गया था, जिसके बाद उनके बेटे शैलेंद्र व्यास ने पूजा का अधिकार मांगा था।
जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले पर बहस पूरी की गई थी। इस दौरान अंजुमन इंतजामिया ने वकील मुमताज अहमद, एखलाक अहमद कहा कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है, और यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसलिए पूजा-पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती है।