बैतूल– करुणा हॉस्पिटल मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध सोनोग्राफी मामले में बीपीएल मेडिकल कंपनी के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने बिना लाइसेंस और बिना अनुमति के करुणा हॉस्पिटल की संचालक डॉ वंदना कापसे को सोनोग्राफी मशीन भेजी थी । इसी मामले में बैतूल सीएमएचओ डॉ एके तिवारी ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया था ।
इस मामले की जांच कर रही मुलताई एसडीओपी नम्रता सोंधिया ने बैतूल कोतवाली में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि थाना कोतवाली बैतूल द्वारा डाक्टर वंदना कापसे करूणा अस्पताल बैतूल मामले में दर्ज अपराध में पुलिस द्वारा दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ।
थाना कोतवाली बैतूल में दर्ज अपराध क्रमांक 311/2022 धारा 420 भादवि , गर्भ का चिकि , समा . अधि 1971 की धारा 3.4.5.6 एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट की धारा 23 का फरियादी सीएमएचओ डॉ अशोक तिवारी द्वारा 8 अप्रैल 22 को दर्ज कराया गया था । प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी , एसडीओपी बैतूल श्रृष्टि भार्गव के निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली श्रीमती अपाला सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तथा मामले से संबंधित आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने संबंधी आदेश दिये गये ।
आदेश के पालन में थाना प्रभारी कोतवाली श्रीमति अपाला सिंह के द्वारा थाने से टीम गठित की गई प्रकरण की विवेचना के दौरान बीपीएल मेडीकल कंपनी भोपाल से अवैध सोनोग्राफी मशीन बेचने के संबंध में आरोपीगण संजय पिता प्रदीप सिन्हा उम्र 55 वर्ष निवासी भोपाल एवं विकास पिता इंद्रपति पांडे उम्र 30 वर्ष निवासी भोपाल को अभिरक्षा में लेकर आवश्यक पूछताछ की गई । जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया प्रकरण के दोनों आरोपीगणों को माननीय न्यायालय बैतूल पेश किया जाता है ।