मुलताई (राकेश अग्रवाल)-साईंखेड़ा पुलिस द्वारा अवैध गर्भपात मामले की आरोपी डॉ वंदना कापसे को बुधवार को मुलताई के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय में पेश किया गया था। डॉक्टर वंदना कापसे के अधिवक्ता द्वारा उनकी जमानत के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।
एडीपीओ मालिनी देशराज ने जमानत आवेदन पर जमानत देने का विरोध किया एवं इस जमानत को न्याय दृष्टांत के खिलाफ बताया। मालिनी देशराज ने कहा कि इतने गंभीर मामले में डॉक्टर को जमानत देना न्याय संगत नहीं है। जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त जमानत आवेदन को निरस्त करते हुए डॉ वंदना कापसे को जेल भेज दिया गया है।
बताया जा रहा है कि साईंखेड़ा थाना क्षेत्र के एक अवैध गर्भपात के मामले में साईंखेड़ा पुलिस द्वारा डॉक्टर वंदना कापसे की न्यायालय से 2 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी। जिस पर न्यायालय द्वारा डॉ वंदना कापसे की 2 दिन की पुलिस रिमांड साईं खेड़ा पुलिस को दी गई थी। 2 दिन की पूछताछ के बाद बुधवार को साईं खेड़ा पुलिस ने उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया था। साईंखेड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिक बच्ची का गर्भपात डॉक्टर द्वारा अवैध तरीके से किया गया था।
यह है मामला
साईं खेड़ा पुलिस द्वारा 11 अप्रैल को आरोपी शिवराम उइके एवं डॉक्टर वंदना कापसे के खिलाफ साईं खेड़ा थाना में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोपी द्वारा 16 साल की एक नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करते हुए उसे गर्भवती कर दिया था एवं पीड़िता जब अपनी मां के साथ बैतूल अपना इलाज कराने डॉक्टर के दवा खाने में गई तो डॉक्टर वंदना कापसे द्वारा उससे गोलियां देकर उसका गर्भपात करवाया गया था।






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