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नेशनल लोक अदालत में बकायादारों को अधिभार में छूट का अवसर

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खबरवाणी

नेशनल लोक अदालत में बकायादारों को अधिभार में छूट का अवसर

12 सितंबर को नगर पालिका परिषद बैतूल में लगेगी लोक अदालत, संपत्ति कर एवं जल शुल्क के प्रकरणों का होगा निराकरण

बैतूल। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 की नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026, शनिवार को नगर पालिका परिषद बैतूल में किया जाएगा। मध्यप्रदेश में वर्ष 2026 की नेशनल लोक अदालतों के लिए 12 सितंबर की तारीख निर्धारित है। �

Madhya Pradesh High Court

नगर पालिका परिषद बैतूल द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि जिन भवनस्वामियों पर संपत्ति कर अथवा जल शुल्क बकाया है और उस पर अधिभार लगा हुआ है, वे लोक अदालत के अवसर का लाभ उठाकर अपना बकाया जमा करें। नियमानुसार पात्र प्रकरणों में अधिभार में छूट प्रदान की जाएगी।

नगर पालिका द्वारा जारी सूचना के अनुसार लोक अदालत में नागरिकों को अपने लंबित संपत्ति कर एवं जल शुल्क संबंधी प्रकरणों का निराकरण कराने का अवसर मिलेगा। नगर पालिका की आधिकारिक वेबसाइट पर भी संपत्ति कर और जल कर से संबंधित सेवाएं उपलब्ध हैं। �

Nagar Palika Parishad Betul

नगरवासियों से अपील

नगर पालिका परिषद ने नागरिकों से आग्रह किया है कि 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक नगर पालिका परिषद बैतूल पहुंचकर अपना बकाया कर एवं जल शुल्क जमा करें और पात्रता के अनुसार मिलने वाली अधिभार छूट का लाभ उठाएं।

“12 सितंबर की तारीख भूलें नहीं—बकाया कर जमा कराएं और अधिभार में छूट का लाभ उठाएं।”

नगर पालिका परिषद, बैतूल

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