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गर्भवती होने के बाद शादी से इनकार का आरोप, मामला पहुंचा एसपी कार्यालय
बैतूल। चिचोली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवती को युवक द्वारा विवाह का प्रस्ताव देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार करने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित युवती के गर्भवती होने का दावा किया गया है। इस प्रकरण में दर्ज एफआईआर के बाद अब पीड़िता ने एसपी से शिकायत कर आरोपी से मिलीभगत, निष्पक्ष जांच नहीं करने और आरोपी को लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार शिकायत पर थाना कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 एवं 351(3) के तहत 25 अप्रैल 2026 को दर्ज की गई थी। एफआईआर के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया है कि चिचोली थाना क्षेत्र निवासी ब्रह्मानंद आहके ने सितंबर 2025 में संपर्क बढ़ाया, विवाह का प्रस्ताव रखा और शादी का भरोसा देकर अक्टूबर एवं नवंबर 2025 के दौरान कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का दावा है कि बाद में वह गर्भवती हो गई, लेकिन आरोपी ने विवाह करने से इनकार कर दिया तथा उसे जान से मारने की धमकी भी दी।
मामले में नया मोड़ तब आया जब पीड़िता ने एसपी को आवेदन देकर जांच में पक्षपात करने के आरोप लगाए। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी को बचाने के उद्देश्य से एकतरफा जांच की गई तथा गलत तथ्यों और कथित रूप से भ्रामक केस डायरी के आधार पर आरोपी को अग्रिम जमानत दिलाने में सहायता की गई। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे बदनाम करने और चरित्र हनन का प्रयास किया गया।
पीड़िता ने पुलिसकर्मियों से थाना प्रभारी की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने, कथित मिलीभगत की जांच करने, आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा स्वयं को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।






