Search ई-पेपर ई-पेपर WhatsApp

Sarkari Karmchariyon Ke Liye Achhi Khabar : स्थानांतरण प्रक्रिया होगी शुरू, इस नीति को मिली मंजूरी, ऐसे लें लाभ   

By
On:

Sarkari Karmchariyon Ke Liye Achhi Khabarप्रदेश में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है जिसके अंतर्गत जल्द की कर्चारियों और शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। प्रदेश में तबादला निति को मंजूरी देदी गई है जिसके अन्तर्जात कई प्रावधान तय किये गए हैं जिसमे अधिकारीयों को नै पदस्थापना का लाभ दिया जाएगा। 

8 सितंबर को घोषित हुए पॉलिसी को मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। हालांकि की सुविधा के लिए यहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें नियम और प्रावधान कर्मचारी और शिक्षकों के लिए जाना बेहद आवश्यक है।

वही मंत्रालय ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि कोई नई पॉलिसी जारी नहीं की गई है। जरूरत पड़ने पर समय-समय पर संशोधन किया जाएगा वहीं 30 अप्रैल की स्थिति में प्रतिवर्ष रिक्तियों की गणना करने के साथ स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षक सहित कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया हर साल 15 मई तक पूरा किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही कर्मचारी अधिकारियों के शिक्षा ट्रांसफर टाइम टेबल भी जारी किए गए हैं। जिसके तहत नवीन विद्यालय संकाय में वृद्धि सहित युक्ति युक्तिकरण के लिए संशोधन 31 दिसंबर तक लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा पोर्टल पर अधिकारी कर्मचारी की व्यक्तिगत और पदस्थापन संबंधी जानकारी अपडेट की जाएगी इसके लिए प्रक्रिया 15 जनवरी तक कार्यालय प्रमुख संकुल प्राचार्य सहित संवितरण अधिकारी और d.e.o. सहित लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा किया जाना है।

इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी संभागीय संयुक्त संचालक और आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा 31 जनवरी तक वास्तविक और प्रत्याशित रिक्तियों का निर्धारण किया जाना है।

इसके अलावा विभाग के विभिन्न संकाय के रिक्त पद का प्रदर्शन 1 मार्च तक आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा किया जाएगा। जबकि अधिकारी कर्मचारी स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 मार्च तक कर सकेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर आर्डर जनरेट करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक निर्धारित होगी।

जबकि कार्यभार ग्रहण करने और भार मुक्त होने के संबंधित कार्यक्रम 15 मई तक पूरा करना अनिवार्य होगा, इसके लिए जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख संकुल प्राचार्य संवितरण अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी और संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा पूरी की जाएगी।

Source – Internet 

For Feedback - feedback@example.com

Leave a Comment

Home Icon Home E-Paper Icon E-Paper Facebook Icon Facebook Google News Icon Google News