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सारनी: 30 अप्रैल के पूर्व ई-केवाईसी नहीं कराई तो नहीं मिलेगा राशन, शेष सभी समग्र आईडी धारकों को केवाईसी कराना अनिवार्य, डुप्लीकेट आईडी होगी डिलीट

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नारायण खातरकर

सारनी: नगर पालिका परिषद सारनी क्षेत्र में सभी समग्र आईडी धारकों की ई-केवाईसी करने का अभियान चलाया जा रहा है। सभी आईडी धारकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। हितग्राही केवाईसी के अभाव में योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। विशेषकर ऐसे हितग्राही जिन्हें राशन मिल रहा है उन्हें 30 अप्रैल के पूर्व पूरे परिवार के सदस्यों की समग्र आईडी की ई-केवाईसी करानी होगी। नहीं कराने की स्थिति में राशन मिलना बंद हो जाएगा।
मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड स्तर पर समग्र आईडी धारकों की ई-केवाईसी की जा रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। इसमें सभी पात्र हितग्राहियों जिन्हें राशन प्राप्त होता है उन्हें पूरे परिवार की ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। ऐसे हितग्राही यदि 30 अप्रैल के पूर्व अपनी समग्र आईडी की ई-केवाईसी नहीं करते हैं तो उन्हें राशन मिलना बंद हो जाएगा।

1. सभी को केवायसी करना जरूरी
अन्य सभी समग्र आईडी धारकों को भी ई-केवाईसी करना अनिवार्य किया गया है। नगर पालिका क्षेत्र सारनी में वार्ड स्तर पर दल गठित कर ई-केवाईसी किए जाने की प्रारंभ कर दी गई है। शहरी क्षेत्र में नपा की टीम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उक्त कार्य कर रही है। समग्र आईडी की ई-केवाईसी ना होने की स्थिति में योजानाओं का लाभ मिलना बंद हो सकता है।

1. डुप्लीकेट आईडी भी होगी इलिट
मध्यप्रदेश शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के आदेशानुसार डुप्लीकेट समग्र आईडी धारकों को चिन्हित कर डुप्लीकेट आईडी को डिलीट भी किया जाने का अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिका परिषद सारनी ने सभी समग्र आईडी धारकों से समय सीमा में नगर पालिका परिषद सारनी, किसी भी एम.पी. ऑनलाइन सेंटर, वार्ड स्तर पर आंगनबाड़ी समेत अन्य स्थानों पर पहुंचकर अपनी ई-केवाईसी करने का आग्रह किया है।

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