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चेक बाउंस के केस में आरोपी की सजा हुई कम,राशि जमा करने के आदेश 

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खबरवाणी

चेक बाउंस के केस में आरोपी की सजा हुई कम,राशि जमा करने के आदेश 

मुलताई। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई के न्यायालय में चल रहे चेक बाउंस के एक अपीलीय प्रकरण में न्यायाधीश द्वारा आरोपी को दी गई सजा को कम करटे हुए चेक बाउंस कि राशि मय ब्याज सहित जमा करने के आदेश दिए है, राशि जमा नही करने पर सजा भुगताए जाने के आदेश पारित किए है।परिवादी अभिलाष कापसे के अधिवक्ता विशाल कोड़ले ने बताया कि अभिलाष कापसे ने विशाल पिता कृष्णराव चिल्हाटे को वर्ष 2020 में 8लाख 16हजार 420 रुपए उधार दिए थे, जिसमें से 4 लाख रुपए वापस लौटा दिये तथा शेष राशि लौटने हेतु 4 लाख 14हजार 420 रुपए का चेक विशाल चिल्हाटे ने अभिलाष को दिया था। लेकिन चेक बाउंस हो गया तब अभिलाष ने उसके अधिवक्ता विशाल कोड़ले के माध्यम से कोर्ट में केस दायर किया था।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा बीते 12 अप्रैल 2024 को विशाल चिल्हाटे को 1 वर्ष की सजा सुनाई तथा 5 लाख 20 हजार रुपए अभिलाष को लौटने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ विशाल चिल्हाटे ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। इस मामले में न्यायाधीश द्वारा 10 सितंबर 2026 को 5 लाख 39हजार 566 रुपये 20 दिन के भीतर न्यायालय में जमा करने तथा व्यतिक्रम में आरोपी विशाल चिल्हाटे को 3 माह के कारावास की सजा भगताए जाने के आदेश पारित किए है।

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