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Thagi News | बोरिंग मशीन संचालक से की 7 लाख 84 हजार की ठगी

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शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों पर दर्ज किया मामला

Thagi Newsमुलताई थाना क्षेत्र में ग्रामो में किसानों के खेतों में बोर कराने के बाद किसानों से पैसा लेकर बोरिंग मशीन मालिक को पैसा ना देकर धोखाधड़ी करने वाले तीन आरोपियों के खिलाफ थाना पुलिस मुलताई ने धोखा धड़ी का केस दर्ज किया है।थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि आवेदक धनराज पिता गणपति राने उम्र 40 वर्ष निवासी बडोरा बैतूल ने थाने में शिकायत की थी कि वह अजय धोटे के स्वामित्व एवं आधिपत्य की बोरवेल मशीन का संचालन करता है।

अनावेदक दिनेश चौहान पिता जयसिंग चौहान पटिया जससिंग महाराज जन सेवा समिति 201 पुडारी फलिया केवडी तह.पानसेमल जिला बडवानी (म.प्र.) का सचिव है। वही उसके साथी सुनील रघुवंशी पिता गुलजार सिंह रघुवंशी निवासी सेन्द्रया तहसील मुलताई और दीपक सोनारे पिता पंजाबराव सोनारे निवासी ग्राम बारव्ही उसके साथ काम करते है। तीनों ने मिलकर आवेदक की मशीन से शासन की योजना अन्तर्गत किसानो के खेतो में बोर करवाकर शासन से अनुदान राशि प्राप्त की।उन्होंने बोरवेल खुदाई की दर 105 रू. प्रति फीट एवं केसिंग पाईप की दर 250 रुपए जी.एस.टी.सहित तय किया गया था। तीनो अनावेदकगणो ने आवेदक से 30 बोर करने हेतू एक अनुबंध पत्र बनाया था। जिसमें किए गए बोर की 50 प्रतिशत राशि भूमि स्वामी एवं 50 प्रतिशत की राशि शासन से स्वीकृत होकर अनावेदक की समिति में आने पर 48 घंटे के भीतर आवेदक को देने का करार किया गया था। आवेदक ने समिति के चयनित किये गये मुलताई तहसील के किसानो के खेत में 18 बोर किए। जिसमे से 18 किसानो ने 50 प्रतिशत राशि भी आवेदक को प्रदान ना करते हुये समिति के संचालक अनोवदकगणो को ही दी थी।

इस तरह कुल 18 बोर की कुल लागत केसिंग सहित 12 लाख 90 हजार 835 रुपए होती है। उक्त राशि मे से अनावेदकों ने बोरवेल मशीन में 5 लाख साठ हजार 913 रुपए का चन्द्रास पेट्रोल पम्प दुनावा से डीजल डलवाया था। उक्त पेट्रोल पम्प से ही आवेदक के बोरवेल मशीन में अनावेदकगणो ने डीजल डलवाया था। उसकी बकाया राशि 55,000/- (पचपन हजार) रूपये वर्तमान में आवेदक एवं आवेदक के वाहन नम्बर पर बकाया है। डीजल की राशि समायोजित किये जाने के उपरान्त 7 लाख 84 हजार 922 रुपए अनावेदकगणो से आवेदक को लेना बकाया है। लेकिन अनावेदक रुपए नही दे रहे है। उक्त मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

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