Ration Card News: अगर आप भी राशन कार्ड रखते हैं या फिर फ्री राशन स्कीम का फायदा ले रहे हैं तो यह आपके काम की खबर है. राज्य सरकार की तरफ से राशन कार्ड को लेकर जरूरी बयान जारी किया गया है.
Ration Card Update: राशन कार्ड Ration Card रखने वालों के लिए जरूरी खबर है. अगर आप भी राशन कार्ड रखते हैं या फिर फ्री राशन स्कीम का फायदा ले रहे हैं तो यह आपके काम की खबर है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से अपात्र राशन कार्डधारकों से कार्ड को सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है. इसके साथ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अपात्र कार्डधारकों से सरकार वसूली भी का सकती है. फिलहाल अब इस पर सरकार ने बयान जारी कर जानकारी दी है.
नया अपडेट नये आदेश
बता दें इन दिनों सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें देखने को मिल रही हैं, जोकि राशन कार्ड लाभर्थियों के बीच में काफी तेजी से फैल रही हैं. केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से राशन कार्डधारकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. फिलहाल अब यूपी सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया है.
यूपी सरकार ने बताया अफवाह
यूपी सरकार ने कहा है कि उनकी तरफ से कार्ड को सरेंडर करने के कोई भी आदेश नहीं दिए गए हैं. यह पूरी तरह से अफवाह है राज्य सरकार ने किसी भी कार्डधारक को अपना कार्ड रद्द करने के लिए नहीं बोला है.
कार्डधारकों को मिली राहत
राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए बयान के बाद में लाखों लाभार्थियों को राहत मिल गई है. राज्य के खाद्य आयुक्त ने यह भी आदेश दिया कि इस अफहाव को फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही राज्य के आयुक्त ने कहा है कि राशन कार्ड का वेरिफिकेशन काफी जरूरी है और यह एक सामान्य प्रक्रिया है.
जान लें क्या है सरकार का नियम?
राशन कार्ड सरेंडर और पात्रता की नई शर्तों से जुड़ी भ्रामक रिपोर्ट प्रसारित हो रही है. साथ ही यह भी साफ हो गया कि सरकार की तरफ से किसी प्रकार की रिकवरी राशन की नहीं की जाएगी. घरेलू राशन कार्ड की ‘पात्रता / अपात्रता मानदंड 2014’ में निर्धारित किया गया था. फिलहाल जिसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.
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इसके अलावा 2011 की जनगणना के आधार पर ही राशन कार्ड का आवंटन हुआ है. राशन कार्ड धारक को (Ration Card Holder) पक्का घर होने, बिजली कनेक्शन या एकमात्र हथियार लाइसेंस धारक या मोटर साइकिल मालिक होने और मुर्गी पालन / गाय पालन में लगे होने के आधार पर अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता.
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