बैतूल/नर्मदापुरम। समीपस्थ जिले नर्मदापुरम (होशंगाबाद) के सेंट्रिग ठेकेदार द्वारा 12 वीं कक्षा की छात्रा नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में बड़ा फैसला आया है। जिसमें आरोपी शाहरूख को अंतिम सांस तक की सजा सुनाई गई है।
विशेष न्यायाधीश आरती ए शुक्ला ने दुष्कर्मी शाहरूख को नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। शाहरुख को आईपीसी की धारा 366 में 5 वर्ष व धारा- 6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास, अंतिम सांस तक की सजा सुनाई।
जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम आरके खाण्डेगर ने बताया करीब एक साल पहले 16 मार्च 2021 को आरोपी शाहरुख पीडि़ता के घर सेन्टरिंग का कार्य करने आया था। उस समय से आरोपी से पहचान हो गई थी। पीडि़ता 12वीं कक्षा में थी।
शाहरुख ने उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर बैतूल में फांसी खदान ले गया। वहां किराये के मकान में रखकर 4 दिन तक दुष्कर्म किया। फिर उसे दिल्ली ट्रेन से ले गया। वहां भी आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया। फिर दिल्ली से इंदौर आकर आरोपी ने 1 माह तक पीडि़ता को साथ रखा।
उप-संचालक(अभियोजन) गोविंद शाह के मार्गदर्शन में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी आरके खाण्डेगर ने की। साक्ष्य एवं विशेष लोक अभियोजक के तर्क से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश आरती ए शुक्ला ने सजा सुनाई।