Prison reform law: मध्य प्रदेश सरकार का जेल सुधार कानून, जिसे 2024 में तैयार किया गया था, अब एक जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। इस कानून का उद्देश्य जेलों में कैदियों की सुविधाओं में सुधार करना, उनके पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण के लिए कदम उठाना है। इसके अंतर्गत केंद्रीय जेलों के साथ जिला और उप-जेलों की व्यवस्थाओं में बदलाव किए जाएंगे ताकि कैदियों और विचाराधीन बंदियों को बेहतर बैरक और अन्य सुविधाएं मिल सकें।प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं।
डायरेक्ट्रेट की स्थापना:
प्रदेश में कैदी और सुधारात्मक सेवाओं के लिए एक अलग डायरेक्ट्रेट होगा, जो सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।
कैटेगरी के अनुसार बैरक आवंटन:
कैदियों को उनकी स्थिति के अनुसार विभिन्न कैटेगरी में बांटा जाएगा, जैसे कि सिविल कैदी, आपराधिक कैदी, मादक पदार्थों के आदी कैदी, महिला कैदी, मानसिक रोग से ग्रस्त कैदी, आदि। इसके आधार पर बैरक आवंटित की जाएंगी।
प्रबंधन में कम्प्यूटरीकरण:
सरकार जेलों और सुधारात्मक सेवाओं को डिजिटल बनाएगी और कैदियों के रिकॉर्ड्स को कम्प्यूटरीकृत सिस्टम से जोड़ा जाएगा।
सुधारात्मक सेवाओं पर ध्यान:
कैदियों के पुनर्वास और समाज में वापसी के लिए विभिन्न सेवाओं और प्रशिक्षणों की व्यवस्था की जाएगी।इस कानून का उद्देश्य जेलों में कैदियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके पुनर्वास की दिशा में ठोस कदम उठाना है, ताकि वे समाज में दोबारा सही ढंग से शामिल हो सकें।
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