PM Fasal Bima Yojana – फसल बीमा को लेकर प्रदेश के किसानों के लिए काम की खबर 

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यहां जाने प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज  

PM Fasal Bima Yojanaकिसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आपने अभी तक रबी मौसम की फसलों का बीमा नहीं करवाया है, तो नए साल से पहले इसे करा लें, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान दें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी मौसम 2023-24 में गेहूं, चना और अन्य अधिसूचित फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक ही करवाया जा सकता है, इसके बाद नहीं। इसके लिए किसान निकटतम कृषि विभाग के कार्यालय जा सकते हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वे आधिकारिक वेबसाइट https://www.pmfby.gov.in या सीएससी अथवा डाकघर के माध्यम से बीमा करा सकते हैं।

वास्तविकता में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किसानों को फसल बीमा का लाभ प्राप्त होता है, जिसके तहत रबी-2023 के लिए सभी ऋणी, अऋणी, डिफाल्टर, बटाईदार किसान 31 दिसंबर तक फसल बीमा करा सकते हैं। हालांकि, ऋणी किसानों का फसल बीमा संबंधित बैंक शाखाओं के माध्यम से होता है, तथा अऋणी किसानों को बैंक, एमपी आनलाइन, जनसेवा केन्द्र या सीएससी के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा कराना पड़ता है।

लाभ न लेने पर एक सप्ताह पहले देनी होगी जानकारी | PM Fasal Bima Yojana 

सूत्रों के अनुसार, जिन फसलों को जिला स्तर पर अधिसूचित किया गया है, उनके प्रीमियम और बीमित राशि प्रति हेक्टेयर के अनुसार निर्धारित दरें हैं। गेहूं के सिंचित क्षेत्र के लिए 765 प्रति हेक्टेयर, बिना सिंचाई के गेहूं के लिए 540 प्रति हेक्टेयर, चने के लिए 514.50 प्रति हेक्टेयर और राई/सरसों के लिए 450 प्रति हेक्टेयर दरें तय की गई हैं। फसल बीमा योजना को सरकार द्वारा शुरू किया गया है, और जो किसान इस योजना से बाहर होते हैं, उन्हें योजना से बाहर होने की अंतिम तारीख से एक सप्ताह पहले, अर्थात् 31 दिसम्बर 2023 से, संबंधित बैंक या समिति में निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके बाहर हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण दस्तावेज | PM Fasal Bima Yojana 

आधार कार्ड, नवीनतम मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक जिसमें किसान का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड स्पष्ट हो, और खसरा-बी-1 नवीनतम होना चाहिए। बोई गई फसल की प्रमाणित बुआई प्रमाण पत्र और किरायेदार के लिए किराया नामा का प्रमाण अनिवार्य है। याद रहे, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के मामले में, किसान को 72 घंटे के भीतर सीधे या अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से टोल-फ्री नंबर 18002337115 पर नुकसान की जानकारी देनी चाहिए। यहां तक कि 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सबसे बड़ी फसल बीमा योजना मानी जाती है, जिसमें कम प्रीमियम पर अधिक से अधिक लाभ का दावा किया जाता है।

Source – Internet