खबरवाणी
कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला बैतूल
दिनांक : 23 जून 2026
🔹 पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह: सांईखेड़ा पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया अंधा कत्ल, आरोपी गिरफ्तार
🔹पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में थाना सांईखेड़ा पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी मात्र 24 घंटे के भीतर सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
🔹दिनांक 22.06.2026 को ग्राम जावरा में एक व्यक्ति के मृत अवस्था में पाए जाने की सूचना प्राप्त होने पर थाना सांईखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। *मृतक की पहचान गुणवंत गार्वे निवासी ग्राम जावरा* के रूप में हुई।
🔹 *अपराध पंजीयन*
फरियादिया रोशनी गार्वे की रिपोर्ट पर *मर्ग क्रमांक 30/26 धारा 194 बीएनएसएस* कायम कर जांच प्रारंभ की गई। प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका पाए जाने पर *अपराध क्रमांक 94/26 धारा 103(1) बीएनएस* पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
🔹घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन द्वारा प्रकरण की सूक्ष्मता से जांच किए जाने हेतु निर्देश दिए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश खरपुसे के मार्गदर्शन में एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्री सुनील लाटा के साथ पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदेही जगदीश उर्फ जग्गू पिता बदिया कापसे (उम्र 31 वर्ष), निवासी ग्राम जावरा को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया।
🔹 *घटना का कारण*
करीब 15-20 दिन पूर्व ग्राम जावरा में फरियादी कमलेश कापसे की खेत स्थित झोपड़ी एवं ट्रैक्टर में आगजनी की घटना हुई थी। उक्त मामले की जांच के दौरान मृतक गुणवंत गार्वे ने आरोपी जगदीश कापसे को ट्रैक्टर में आग लगाते हुए देखने संबंधी महत्वपूर्ण गवाही दी थी। इसी आधार पर आरोपी जगदीश एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध *अपराध क्रमांक 90/26 धारा 326(एफ) बीएनएस* दर्ज किया गया था। मृतक द्वारा दी गई इसी गवाही से आरोपी जगदीश रंजिश रखता था। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि दिनांक 20.06.2026 को आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से मृतक को शराब पिलाकर एकांत स्थान पर ले गया और पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी।
🔹 *वैज्ञानिक साक्ष्यों से हुआ खुलासा*
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बैतूल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश खरपुसे एवं सीन ऑफ क्राइम प्रभारी निरीक्षक आबिद अंसारी को घटनास्थल निरीक्षण एवं वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन हेतु निर्देशित किया गया। फॉरेंसिक टीम एवं डॉग स्क्वॉड द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण, वीडियोग्राफी तथा भौतिक साक्ष्यों का संकलन किया गया।
🔹 *जब्ती*
आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, हत्या में प्रयुक्त पत्थर तथा घटना के समय पहने गए कपड़े जप्त किए गए हैं।
🔹 *सराहनीय भूमिका*
प्रकरण के सफल एवं त्वरित खुलासे में निरीक्षक भैयालाल उइके, निरीक्षक आबिद अंसारी, उपनिरीक्षक पूनमचंद साहू, प्रधान आरक्षक रामानंद धुर्वे, दिलीप झरबड़े, राजकुमार धुर्वे, विनय जैसवाल, देवेन्द्र ठाकुर, सुभाष माकोड़े, आरक्षक विनोद साहू, विकास जैन, संतराम उइके, बबलू धुर्वे, चालक प्रधान आरक्षक रविन्द्र नागले, आरक्षक पवन एरिया, अमित टेकाम तथा सैनिक शशि पवार एवं मुंशीलाल सिरसाम की सराहनीय भूमिका रही।
🔹 *जनसामान्य से अपील*
बैतूल पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी आपराधिक घटना, विवाद अथवा संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा डायल-112 पर दें। न्यायिक प्रक्रिया में साक्षी के रूप में सहयोग करने वाले नागरिकों की सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिकता है। कानून अपने हाथ में लेने के बजाय विवादों का समाधान वैधानिक एवं शांतिपूर्ण माध्यमों से करें।





