NPS Aur UPS : नई पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम होगा नाम  

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कर्मचारियों को 10 साल बाद नौकरी छोड़ने पर हर महीने मिलेंगे 10 हजार रुपए

NPS Aur UPS – केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना को मंजूरी दी है। यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है, और इस योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) रखा गया है।

योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी इस योजना के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी ने 25 साल तक सेवा की है, तो रिटायरमेंट से पहले उसे अपनी आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा के बाद नौकरी छोड़ता है, तो उसे हर महीने 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। इस योजना से लगभग 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। NPS Aur UPS

इसके अलावा, यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा।

सरकारी कर्मचारी अब नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में से किसी एक को चुनने का विकल्प प्राप्त करेंगे। यदि राज्य सरकार भी UPS योजना के तहत अपने कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करती है, तो लगभग 90 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार के वर्तमान NPS लाभार्थी कर्मचारियों को भी अपनी पेंशन योजना बदलने का अवसर मिलेगा। NPS Aur UPS

योजना लागू होने के बाद सरकारी व्यय में 6,250 करोड़ रुपए तक की वृद्धि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि इस योजना के तहत एरियर्स पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना लागू होने के बाद पहले वर्ष में सरकारी खर्च में लगभग 6,250 करोड़ रुपए तक की वृद्धि होने की संभावना है।

अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के साथ 100 से अधिक बैठकों के बाद इस पेंशन योजना का अंतिम मसौदा तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष फाइनेंस सेक्रेटरी टी वी सोमनाथन थे। NPS Aur UPS

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