Search ई-पेपर ई-पेपर WhatsApp

Nisha Bangre – सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली इच्छित राहत

By
On:

सुको ने निशा बांगरे को पुन: हाईकोर्ट जाने दी सलाह

Nisha Bangre – बैतूल। लंबे समय से प्रशासनिक अधिकारी के पद से इस्तीफा स्वीकार करने को लेकर निशा बांगरे ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है। और देश की सबसे बड़े न्यायिक संस्थान सर्वोच्च न्यायालय ने भी निशा बांगरे को इच्छित राहत ना देते हुए पुन: हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। और एक बार फिर खबरवाणी की इस खबर पर मुहर लगती दिखाई दे रही है कि नामांकन के अंतिम दिवस तक निशा बांगरे के इस्तीफा स्वीकार करने को लेकर दिन प्रतिदिन उम्मीद कम होते जा रही है।

यह बात अलग है कि यदि इस बार हाईकोर्ट 30 अक्टूबर के पहले राज्य शासन को इस्तीफा स्वीकारने के लिए स्पष्ट निर्देश दे देता है तो निशा बांगरे आमला से कांग्रेस की अधिकृत उम्मीदवार हो सकती हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख तो होने वाली सुनवाई निशा बांगरे की अर्जेट हियरिंग के आवेदन के बाद कल ही सुनवाई हो गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की सलाह देते हुए याचिका खारिज कर दी।

नहीं मिली इच्छित राहत | Nisha Bangre

डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निशा की विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। दरअसल, निशा चुनाव लडऩा चाहती है। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन सरकार ने उनका इस्तीफा अमान्य कर दिया। उन्हें कहा गया कि उन्होंने शासन के निर्देशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता और गंभीर कदाचरण किया है। जिसके बाद निशा ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।

डबल बैंच ने की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने पारित अपने आदेश में कहा कि हमारे सामने यह तर्क दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता ने शासन द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है। लेकिन हाईकोर्ट से उनके पक्ष में आदेश पारित होने में देरी हो रही है। उम्मीद है कि आदेश शीघ्रता से पारित किया जाएगा।

हाईकोर्ट जाए : सुप्रीम कोर्ट | Nisha Bangre

निशा बांगरे की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और उनकी पूरी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट रिट पीटिशन फाइल की थी। 18 अक्टूबर को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस पमीदीघंटम श्री नरसिम्हा की डबल बेंच ने आदेश पारित करते हुए कहा, चूंकि मामला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में विचाराधीन है, याचिकाकर्ता निशा बांगरे के लिए हाईकोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है। वे आज या कल में उचित आवेदन अपनी आवश्यकता को रेखांकित करते हुए हाईकोर्ट में दे सकती हैं। यदि वे ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत करती है तो उस पर हाईकोर्ट द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा।

For Feedback - feedback@example.com

Related News

Home Icon Home E-Paper Icon E-Paper Facebook Icon Facebook Google News Icon Google News