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Neet UG Exam : NEET परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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जानें दोबारा परीक्षा होगी या नहीं 

Neet UG Exam – सुप्रीम कोर्ट ने NEET केस की सुनवाई में दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से मना कर दिया है।

CJI ने कहा कि वर्तमान में, हम दोषी विद्यार्थियों को निर्दोष विद्यार्थियों से अलग कर सकते हैं। जांच के दौरान दोषियों की पहचान होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई विद्यार्थी इस धोखाधड़ी में शामिल पाया जाता है, तो उसे प्रवेश नहीं मिलेगा।

अभी तक कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय सुरक्षित रखा है और इसके लिए कोई तारीख जारी नहीं की है। Neet UG Exam

मंगलवार को CJI की बेंच के सामने NEET केस की पांचवीं सुनवाई हुई। CJI ने कहा कि बिना पुख्ता सबूतों के हम रीएग्जाम का आदेश नहीं दे सकते। यह भी संभव है कि CBI जांच के बाद पूरी तस्वीर बदल जाए, लेकिन आज हम यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है।

विवादित सवाल को लेकर जो शंका थी, वह अब स्पष्ट हो गई है। NTA ने ग्रेस मार्क्स प्राप्त करने वाले 1563 छात्रों के लिए पुन: परीक्षा आयोजित कर ली है। यदि अभी भी किसी को कोई शिकायत है, तो वे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। Neet UG Exam

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