31 अक्टूबर के बाद इन लोगों को नहीं मिलेगा Free Ration, राशन कार्ड Ration Card से कट जाएगा नाम! अगर आप Ration Card से जुड़े लाभार्थी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत, जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उन्हें अक्टूबर महीने से राशन नहीं मिलेगा।
Ration Card
अगर ई-केवाईसी 31 अक्टूबर तक नहीं की गई, तो राशन कार्ड से आपका नाम काट दिया जाएगा और अन्य नए नाम जोड़े जाएंगे।
ई-केवाईसी क्यों है जरूरी? Free Ration
अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के पात्र लाभार्थी 30 सितंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो अक्टूबर महीने में उन्हें गेहूं नहीं मिलेगा। और अगर 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी नहीं होती, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम से उनका नाम हटा दिया जाएगा।
10 लाख नए नाम जोड़े गए Free Ration
राज्य में 10 लाख नए नाम Ration Card में जोड़े गए हैं। ये नाम तब जोड़े गए जब सक्षम लोगों को योजना से बाहर किया गया। इनमें 1 लाख 70 हजार दिव्यांग, नवविवाहित महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। भविष्य में सरकार विधवा महिलाएं, कचरा बीनने वाले और घुमंतू परिवारों को नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम से जोड़ने की योजना बना रही है।
ई-केवाईसी कैसे कराएं? Free Ration
नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत राशन पाने के लिए, सभी पात्र परिवारों के राशन कार्ड में पंजीकृत सदस्यों की POS मशीन के जरिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। अब तक, जिले में 82.20 प्रतिशत सदस्यों की ई-केवाईसी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए की जा चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन Free Ration
ई-केवाईसी का काम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत किया जा रहा है। जिले में कुल 7 लाख 32 हजार 317 Ration Card धारक हैं, जिनमें से 6 लाख 1 हजार 922 Ration Card की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है।
30 सितंबर से पहले कराएं ई-केवाईसी Free Ration
Ration Card की ई-केवाईसी कराने के लिए आपको अपने आधार कार्ड के साथ अपने नजदीकी डीलर के पास जाना होगा। आधार कार्ड को लिंक करके आपकी ई-केवाईसी की जाएगी। यह प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है। यदि किसी उपभोक्ता के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, तो उनके लिए आईरिस मशीन से आंखों के पुतलियों के जरिए ई-केवाईसी की जाएगी।
याद रखें! 30 सितंबर से पहले अपनी ई-केवाईसी जरूर कराएं, ताकि अक्टूबर महीने में आपको राशन गेहूं से वंचित न होना पड़े। यदि 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी नहीं करवाई गई, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम से आपका नाम काट दिया जाएगा।