बैतूल– ट्रिपल मर्डर केस में आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बैतूल कि न्यायालय में फैसला सुनाया गया । न्यायालय ने आरोपी को तिहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई । इस मामले में एक पुरुष और 2 महिलाओं की हत्या हुई थी और एक महिला के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था ।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बैतूल ने एक पुरूष एवं दो महिलाओं की हत्या करने वाले आरोपी संतूलाल पारधे पिता फत्तू पारधे उम्र 43 वर्ष निवासी जयप्रकाश वार्ड बैतूल थाना गंज बैतूल जिला बैतूल को धारा 302 भादवि के अपराध में तिहरा आजीवन कारावास, धारा 307,450 भादवि के अपराध में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 17,000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में मप्र शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एस. पी. वर्मा एवं ए.डी.पी.ओ. अभय सिंह ठाकुर द्वारा पैरवी की गयी। प्रकरण चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज की सूची में सम्मिलित था।
मीडिया सेल प्रभारी अमित कुमार राय ने
घटना के सम्बंध में बताया कि आरोपी संतूलाल पारधे मृतक फत्तूलाल का पुत्र है। आरोपी के घर के बगल में मृतिका गुंताबाई एवं मृतिका रितिका झरवाड़े का मकान था। दिनांक 20/04/2021 के दोपहर करीब 12 बजे फरियादिया मोना खातरकर जो कि आरोपी संतूलाल पारधे की घर के बगल में ही रहती है, को आवाज आई तब फरियादिया उसके घर के बाहर निकली तो उसने देखा कि संतुलाल उसके पिता फत्तू को लोहे की राड जैसी सब्बल से उसके सिर पर मारपीट कर चोट पहुंचा रहा था, फत्तू उसके घर के सामने गिरा हुआ था ।
खून से लथपथ था उसके बाद संतूलाल ने पड़ोसी गुंता के घर में घुसकर गुंताबाई को सिर में लोहे की राड़ से मारा वह भी राड लगने से गिर पड़ी थी । इसके बाद गुंता बाई के किचन में जाकर संतूलाल ने रितिका झरबड़े के सिर पर लोहे की रॉड से मारपीट कर सिर में चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी ।
यह देखकर फरियादिया चिल्लाई तो संतूलाल पारधे फरियादिया के पीछे लोहे की राड लेकर उसे जान से मारने दौड़ा फरियादिया चिल्लाई तो मोहल्ले के प्रदीप बडोदे एवं पंकज मर्सकोले दौड़े तो संतूलाल पारधे उसके घर में घुसा और लोहे की राड जैसी सब्बल को उसके घर में रखकर नदी तरफ भाग गया ।
मोना के भाई मोहित खातरकर ने पुलिस को सूचना दी। फिर मोहल्ले के लोग फत्तू पारधे, गुंता एवं रितिका झरबड़े को आटो में रखकर जिला अस्पताल बैतूल ले गए जहा डाक्टर ने फत्तू पारधे, गुंता पारघे एवं रितिका झरबड़े को मृत घोषित कर दिया। मोना खातरकर की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गंज बैतूल में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।
आवश्यक अनुसंधान उपरात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास एवं 17,000 रूपये से दण्डित किया जिला अभियोजन कार्यालय में पदस्थ धर्मराज मर्सकोले सहायक ग्रेड-3 एवं पुलिस थाना गंज में पदस्थ आरक्षक कमांक 633 कमलेश डहेरिया ने प्रकरण के विचारण मे आवश्यक सहयोग प्रदान किया।
डी.एन.ए. परीक्षण से घटना की हुई पुष्टि अनुसंधान के दौरान मृतकगण के खून आलूदा कपड़े, आरोपी से जप्तशुदा सम्बल एवं आरोपी की खून लगी शर्ट डी.एन.ए. परीक्षण हेतु क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल भेजी गयी थी जिसकी रिपोर्ट के आधार यह प्रमाणित हुआ कि मृतकगण का खून, आरोपी के कपड़े एवं सम्बल में मौजूद मिला था।
पुलिस थाना गंज के द्वारा तत्परतापूर्वक विवेचना करते हुए आरोपी के विरूद्ध प्रकरण का अभियोग पत्र दिनांक 12-08-2021 को प्रस्तुत हुआ था। माननीय न्यायालय द्वारा 10 माह में विचारण पूर्ण कर आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।