मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने है। दरअसल कुल 4000 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। हालांकि बाद में पदों की संख्या को बढ़ाकर 6000 किया गया था। इसके लिए प्रथम प्रवेश परीक्षा पूरी हो गई है। जिनमें 30000 उम्मीदवारों को अगली प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसमें एक भी फौजी, एक्स सर्विसमैन शामिल नहीं है। जिसको लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में मामला पहुंचा था। वहीं अब इस मामले में मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं।
ने भूतपूर्व सैनिकों की 33 याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान हाई कोर्ट ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को भी नोटिस जारी कर दिया है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया लेकिन यह आदेश जारी किया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रस्तुत याचिकाओं के फैसले के अधीन होगी।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के माध्यम से दलील देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश शासन ने पुलिस आरक्षकों के पदों का चयन करने के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की थी। इसमें एक पद एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित किए गए थे। हालांकि इसमें से 30000 उम्मीदवारों को अगली प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया किंतु इसमें एक भी फौजी को शामिल नहीं किया गया है।
एक्स सर्विसमैन के पदों को सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा नहीं भरा जा सकता है एक्स सर्विस मैन के पद पर सिर्फ एक्स सर्विसमैन की भर्ती होगी। इन तमाम तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन समेत मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होनी है।
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