MNP ने जारी किये नए नियम! मोबाइल नंबर PORT करना हुआ कठिन, जाने, आज 1 जुलाई से मोबाइल नंबर पोर्ट कराना यानी किसी दूसरी कंपनी में अपना नंबर ले जाना थोड़ा जटिल हो गया है. टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई (TRAI) ने आज से नए MNP नियम लागू कर दिए हैं. इन नए नियमों के तहत यूजर्स को अपना नंबर किसी दूसरी कंपनी में ले जाने के लिए एप्लीकेशन देनी होगी. बता दें, MNP के नियम अब तक 8 बार बदले जा चुके हैं.
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सिम स्वैप के 7 दिन बाद ही मिलेगा पोर्ट करने का विकल्प
ट्राई ने 14 मार्च 2024 को MNP नियमों को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी, जिन्हें आज यानी 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है. टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्ट 1997 के अंतर्गत टेलीकॉम मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रेगुलेशन 2009 में अब तक 9वीं बार बदलाव किया गया है. नए बदलावों में यह स्पष्ट किया गया है कि किन कारणों से टेलीकॉम कंपनियां यूजर का सिम पोर्ट करने का रिक्वेस्ट फॉरवर्ड नहीं करेंगी.
7 दिन का इंतजार क्यों?
नए MNP नियमों के अनुसार, यूजर सिम स्वैप कराने के 7 दिन बाद ही पोर्ट करने का रिक्वेस्ट दे सकता है. हालांकि, इसमें रेगुलेटर ने दो शर्तें रखी हैं. यह सिर्फ तभी लागू होगा, जब आपने अपना बंद या खोया हुआ सिम स्वैप कराया हो. अगर आपने सिम अपग्रेड कराने के लिए स्वैप कराया है, तो आपको पोर्ट कराने के लिए 7 दिन का इंतजार नहीं करना होगा. पहले यह समय सीमा 10 दिन थी.
साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सिम स्वैप को लेकर ये नए नियम बनाए गए हैं. रेगुलेटर ने टेलीकॉम कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ इस पर गहन चर्चा की थी और इसके बाद ही ये नई समय सीमा तय की गई है.
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कब रुक जाएगा आपका पोर्ट रिक्वेस्ट?
टेलीकॉम रेगुलेटर ने टेलीकॉम कंपनियों को सिम पोर्टिंग का रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करने से पहले कई चीजें जांचने का निर्देश दिया है. बिना इन बातों को चेक किए किसी भी यूजर का ऑपरेटर बदलने का रिक्वेस्ट फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा.
- टेलीकॉम ऑपरेटर को यह चेक करना होगा कि यूजर ने पिछले 90 दिनों के अंदर सिम पोर्ट करने का रिक्वेस्ट तो नहीं दिया है. इसका मतलब है कि यूजर 90 दिन में ही किसी भी ऑपरेटर को बदल सकता है.
- अगर आप पहले से ही किसी ऑपरेटर को सिम पोर्ट करने का रिक्वेस्ट दे चुके हैं, तो आप किसी दूसरी कंपनी को रिक्वेस्ट नहीं दे सकेंगे.
- आप सिम स्वैप कराने के 7 दिन बाद ही अपना नंबर किसी दूसरी कंपनी में ले जा सकते हैं. हालांकि, अगर आपने सिम अपग्रेड कराने के लिए स्वैप कराया है, तो आपको पोर्ट कराने के लिए 7 दिन का इंतजार नहीं करना होगा.
- कॉर्पोरेट नंबर इस्तेमाल करने वाले यूजर्स MNP का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
- इसके अलावा, अगर आपके नंबर पर कोई बिल पेडिंग है, तो भी आपका नंबर पोर्ट नहीं हो सकेगा. आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगा.
MNP के लिए कैसे करें अप्लाई?
MNP कराने के लिए यूजर को अपने फोन से PORT_मोबाइल नंबर लिखकर 1900 पर भेजना होगा. इसके बाद यूजर के नंबर पर एक UPC (Unique Porting Code) आएगा. इसके बाद यूजर को जिस कंपनी में पोर्ट करना है, उससे संपर्क करना होगा. वहां आपको UPC के साथ अपनी KYC डिटेल्स यानी आधार कार्ड आदि दर्ज कराना होगा. इसके बाद यूजर के सिम पोर्ट करने का रिक्वेस्ट लिया जाएगा.