Land scam: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले की जांच की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने गवर्नर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
Bhopal Nagpur Highway : फोरलेन पर ट्रक पलटा, बाल-बाल बचे बाइक सवार
गवर्नर थावरचंद गहलोत ने 17 अगस्त को इस मामले में जांच की आधिकारिक अनुमति दी थी। सिद्धारमैया पर आरोप है कि उन्होंने मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से जुड़े घोटाले में फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर भूमि मुआवजा प्राप्त किया। शिकायतकर्ता, जिसमें एक्टिविस्ट टी. जे. अब्राहम और अन्य शामिल हैं, का दावा है कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने इस घोटाले में धोखाधड़ी से महंगे प्लॉट हासिल किए हैं। MUDA के 1992 के भूमि अधिग्रहण और उसके बाद के घटनाक्रम में, सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती की 3 एकड़ जमीन से जुड़ा मामला भी सामने आया है, जिसमें उन्हें मुआवजे के रूप में अत्यधिक मूल्यवान जमीनें दी गईं। आरोप है कि इस प्रक्रिया में जालसाजी और सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे बड़े स्तर का घोटाला बताया है, जिसमें सिद्धारमैया और उनके परिवार की संलिप्तता होने का आरोप लगाया गया है। RTI के जरिए इस घोटाले का खुलासा हुआ, जिसमें 50:50 योजना के तहत पिछले चार वर्षों में 6,000 से अधिक साइटें आवंटित की गई हैं।
source internet