क्या UPI लेन-देन करते समय कट गए आपके बैंक खाते से पैसे! तो घबराइए नहीं इस आसान तरीके से पाए निदान।
UPI लेन-देन की शिकायत कैसे करें (How To Complain About UPI Transaction)
यदि आप UPI के जरिए भुगतान करते समय आपके बैंक खाते से पैसे कट गए हैं लेकिन दूसरे व्यक्ति के खाते में नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसी स्थिति में परेशान होना स्वाभाविक है। UPI लेन-देन में फंसे पैसे या किसी भी तरह की धोखाधड़ी या समस्या की शिकायत करने और उसे हल करने के लिए सरकार ने ऐप में एक विशेष सुविधा और टोल-फ्री नंबर की व्यवस्था की है।
UPI शिकायत कैसे करें?
- टोल-फ्री नंबर: किसी भी तरह की UPI की शिकायत के लिए आप टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 या हेल्पलाइन नंबर 022- 45414740 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- ऐप: BHIM UPI ऐप पर “शिकायत दर्ज करें” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपने पुराने लेन-देन के विवरण की सूची से उस लेन-देन पर क्लिक करें जिसकी आपको शिकायत करनी है। आपको स्क्रीन पर दो विकल्प दिखाई देंगे “चिंता व्यक्त करें” और “बैंक को कॉल करें”। आप अपनी इच्छा के अनुसार या तो बैंक को कॉल कर सकते हैं या सीधे “चिंता व्यक्त करें” पर क्लिक करके और अपनी शिकायत लिखकर ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- गेट इन टच सेवा: आप चाहें तो BHIM ऐप पर उपलब्ध गेट इन टच सेवा सुविधा के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
यदि UPI के माध्यम से वित्तीय लेनदेन और बिल भुगतान से संबंधित लेन-देन विफल हो जाता है, तो पैसा आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा। यदि पैसा 1 घंटे के भीतर आपके खाते में वापस नहीं किया जाता है, तो आप टोल फ्री नंबर, ऐप या बैंक के ग्राहक सहायता के माध्यम से शिकायत निवारण प्राप्त कर सकते हैं।
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