राष्ट्रपति ने मप्र के बिल को दी मंजूरी
Hookah Bar MP – प्रदेश में अब हुक्का बार नहीं चल सकेंगे उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए जो बिल राज्य द्वारा बनाया गया था उसे राष्ट्रपति ने मंजूरी देदी है जिसके बाद मप्र में चल रहे 200 से अधिक हुक्का बार बंद करने का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही यह एक्ट का रूप ले लेगा।
इसी हफ्ते हुक्का बार के संबंंध में आदेश जारी हो सकते हैं। बाकी की प्रक्रिया अगले माह 10 जुलाई से शुरू हो रहे पांच दिवसीय मानसून सत्र के दौरान पूरी कर ली जाएगी। संभावना है कि जुलाई से हुक्का बार पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। दरअसल, अभी तक कोई एक्ट नहीं होने के कारण हुक्का बार चलाने वाले लोग पुलिस कार्रवाई से बच निकलते थे।
इन अफसर को होगा कार्यवाही का अधिकार | Hookah Bar MP
कानून नहीं होने की वजह से उन्हें कोर्ट से स्टे मिल जाता था। इसे देखते हुए दिसंबर 2022 को ही शिवराज सरकार की कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी। बिल में साफ है कि हुक्का बार के खिलाफ शिकायत आने पर बिना किसी वारंट के पुलिस गिरफ्तार करके तुरंत कार्रवाई कर सकेगी। यह जरूर है कि कार्रवाई का अधिकार सब इंस्पेक्टर या इससे ऊपर की रैंक वाले अफसर को होगा। मध्यप्रदेश में 200 से अधिक हुक्का बार हैं, जिनमें से करीब 50 भोपाल में चल रहे हैं।
बिल की अहम बातें | Hookah Bar MP
शिकायत मिलने पर सब इंस्पेक्टर या इससे ऊपर की रैंक वाले अधिकारी तुरंत हुक्का बार जाकर सामान जब्त कर सकेंगे। आपराधिक केस दर्ज होगा।
कम से कम एक साल और अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती है।
50 हजार से एक लाख रुपए तक जुर्माने का नियम भी रखा जा सकता है।
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