Govt Skim: सरकार करेगी आपके खेत में तार की बाउण्ड्री जाने क्या है योजना पड़े पूरी खबर।

सरकार करेगी आपके खेत में तार की बाउण्ड्री जाने क्या है योजना पड़े पूरी खबर।

किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि उन्हें कृषि में कोई समस्या न हो। केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर किसानों के लिए कृषि संबंधी कार्यक्रम चलाती हैं।

अब राजस्थान के किसानों की बात करें तो राज्य सरकार ने यहां के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है जिसे तारबंदी योजना कहा जाता है। यह व्यवस्था किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन अब कई किसान सहयोगी इस योजना का उपयोग कर रहे हैं इसलिए हम आपको तारबंदी योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं।

तारबंदी योजना क्या है? (तारबंदी योजना क्या है?)
योजना के बारे में विस्तार से बताया जाए तो इस योजना के तहत किसान राष्ट्रीय तिलहन खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत अपने खेतों के आसपास कंटीले/चेन नेट लगवा सकते हैं। बता दें कि इस मामले में सरकार के कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है.

इस तरह आप तारबंदी योजना का लाभ उठा सकते हैं
यदि कोई किसान साथी अपने खेत में अपना नाम बनाना चाहता है तो उसे पहले राज किसान साथी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। फिर योजना में पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

तारबंदी योजना के नियम और शर्तें यहां दी गई हैं
इस योजना का उपयोग करने के लिए कम से कम तीन कृषि भागीदारों का समूह होना आवश्यक है। हालांकि किसानों की संख्या तीन से ज्यादा हो सकती है।

किसानों के एक समूह के लिए 3 हेक्टेयर यानी 12 बीघा पक्की जमीन होना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज क्या हैं

  • कृषि जमा का अंतिम समापन
  • नक्शा
  • आधार कार्ड
  • जनाधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
  • सहमति देने वाले किसानों का शपथ पत्र
  • पटवारी से कर विभाग का प्रमाण पत्र

(ध्यान दें कि इन सभी दस्तावेजों को किसान साथी द्वारा ले जाया जाना चाहिए और राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए।)

इस योजना के लिए कौन पात्र किसान हैं?
राजस्थान तारबंदी योजना का लाभ सभी वर्ग के किसान सहयोगियों को प्रदान किया जायेगा। https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan

2021-22 की योजना सामुदायिक आधार पर होगी, जिसमें कम से कम 3 हेक्टेयर का क्षेत्र शामिल होना चाहिए।

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