सरकार दे रही है प्याज भंडारण के लिए 4.5 लाख रुपये, घर बैठे करे कमाई जानें कौन है पात्र और कैसे करें आवेदन, प्याज का व्यवसाय तब ही फायदेमंद होता है जब इसे लंबे समय तक भंडारित किया जाए और अच्छे दामों पर बेचा जाए।
सरकार दे रही है 4.5 लाख रुपये प्याज भंडारण के लिए
प्याज किसानों के लिए यह बहुत ही अच्छी खबर है कि अब सरकार की मदद से वे प्याज का भंडारण कर सकते हैं और कीमत गिरने पर प्याज को फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई किसान कीमत गिरने पर प्याज फेंक देते हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब आइए जानते हैं कि किन किसानों को प्याज भंडारण गृह के लिए 4.5 लाख रुपये मिल रहे हैं।
इन किसानों को मिलेगा फायदा
प्याज भंडारण योजना के तहत किसानों को भंडारण गृह बनाने की लागत का 75% तक की सब्सिडी मिलेगी। यह किसानों के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद होगी। इस योजना के तहत किसानों को प्याज भंडारण गृह बनाने के लिए 4.5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन 25% खर्च किसानों को खुद करना होगा।
यह प्याज भंडारण योजना बिहार सरकार की है, जिसका लाभ औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, कैमूर, शेखपुरा, सिवान, बेगूसराय, भागलपुर, लखीसराय, नवादा, सारण, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, वैशाली, रोहतास और समस्तीपुर जैसे जिलों के किसान उठा सकते हैं। आइए जानते हैं आवेदन प्रक्रिया।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए नीचे दिए गए बिंदुओं के अनुसार दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- किसान का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- फोन नंबर
- जमाबंदी की प्रति
- जिस भूमि पर भंडारण गृह बनाया जाएगा, उसके कागजात
आवेदन प्रक्रिया
ऊपर दिए गए दस्तावेजों को तैयार करने के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप बिहार सरकार के बागवानी निदेशालय, कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाएंगे। यहां आपको 13 अंकों का डीबीटी नंबर भरना होगा। यह नंबर किसानों को dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकरण करने के बाद मिलता है। इस योजना की जानकारी किसान CSC केंद्र या वसुंधरा केंद्र से भी प्राप्त कर सकते हैं।