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Driving Licence: नाबालिग को वाहन न दें, पकड़े गए तो कैंसिल होगा रजिस्ट्रेशन, लगेगा इतना जुर्माना

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Driving Licence: नाबालिग को वाहन न दें, पकड़े गए तो कैंसिल होगा रजिस्ट्रेशन, लगेगा इतना जुर्माना, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 देश में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के क्रम में लागू किया गया है। इसके प्रावधान इतने सख्त हैं कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई नाबालिग आपसे वाहन मांग रहा है तो देने की जरूरत नहीं है।

नया मोटर वाहन अधिनियम 2019: अगर कोई नाबालिग बच्चा आपसे वाहन चलाने के लिए कह रहा है, तो उसे मना कर दें। प्यार में पिघलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में बहुत सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसमें अगर किसी नाबालिग सवार को किसी वाहन पर पाया गया तो वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इतना ही नहीं, अभिभावक और वाहन मालिक को भी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। Driving Licence

नाबालिग को वाहन न दें

वहीं, अगर 16 से 18 साल का कोई युवा ‘बिना गियर’ लाइसेंस पर स्कूटी-एक्टिवा जैसा वाहन चलाता पाया गया तो भी 5 हजार का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा शर्मिंदगी भी अलग… जी हां, ये हम नहीं बल्कि संशोधित अधिनियम के प्रावधान के तहत ये कार्रवाई होगी, आइए जानते हैं बच्चों को वाहन देने की स्थिति में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। Driving Licence

बिना गियर लाइसेंस का मतलब एक्टिवा-स्कूटी चलाना नहीं

सबसे पहले तो ये समझ लें कि बिना गियर लाइसेंस 16 से 18 साल के युवाओं के लिए जारी किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे बिना गियर वाली एक्टिवा और स्कूटी चला सकते हैं। आम भाषा में बिना गियर को गियर लेस स्कूटी, एक्टिवा और ऐसे ही अन्य वाहन समझा जाता है। जबकि ऐसा नहीं है। बिना गियर का मतलब है 50 सीसी से कम क्षमता वाला वाहन चलाना। एक्टिवा, जुपिटर आदि दो पहिया वाहन 100-125 सीसी के होते हैं। इस बारे में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 में परिभाषा दी गई है। जहां साफ लिखा है कि बिना गियर का मतलब 50 सीसी से कम क्षमता वाला वाहन और गियर वाला मतलब 50 सीसी से ज्यादा क्षमता वाला वाहन। Driving Licence

ड्राइविंग कैटेगरी न होने पर 5 हजार का जुर्माना

अगर कोई किशोर (16-18 साल) बिना गियर की जगह गियर वाले वाहन को चलाता पाया गया तो ड्राइविंग कैटेगरी न होने का चालान जारी होगा। जिसके तहत 5000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। हालांकि राज्य सरकारों को भी इस जुर्माने में संशोधन करने का अधिकार है। हाल ही में बच्चों द्वारा वाहन चलाने की संख्या को देखते हुए संबंधित विभागों को इस पर नजर रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। Driving Licence

अगर नाबालिग सवार को वाहन चलाते पाया गया तो सख्त कार्रवाई

अगर कोई नाबालिग बच्चा वाहन चलाते पकड़ा गया तो वाहन मालिक या अभिभावकों को सख्त कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में वाहन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। साथ ही जुर्माना भी भरना होगा। वहीं नाबालिग का लाइसेंस 25 साल की उम्र से पहले नहीं बनाया जाएगा। Driving Licence

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