Court Ka Judgement – तीसरी पीढ़ी के साथ भी कामयाब हैं राधाकृष्ण गर्ग

By
On:
Follow Us

बैतूल – Court Ka Judgement – जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकृष्ण गर्ग ने इस कहावत को 94 वर्ष की उम्र में भी सही साबित किया है कि उम्र सिर्फ एक अंक है । वकालत के क्षेत्र में पिछले 67 वर्ष  से निरंतर सक्रिय वकील  श्री गर्ग  फिर एक बार एक महत्वपूर्ण प्रकरण में  सफल हुए है।

Court Ka Judgement – तीसरी पीढ़ी के साथ भी कामयाब हैं राधाकृष्ण गर्ग

       मामला ये है कि 2015 में विशेष लोकायुक्त पुलिस ने एसडीओ घोड़ाडोंगरी (जिला पंचायत)  तथा सब इंजीनियर जिला पंचायत रोजगार गारंटी योजना जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 12, 13(1) डी, 12 (2) एवं 120 बी भादसं के तहत ग्राम पंचायत निर्माण कार्यों की सीसी जारी करने हेतु रिश्वत की मांग एसडीओ एवं सबइंजीनियर द्वारा की जाने की शिकायत पर मामला पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई विशेष लोकायुक्त न्यायालय बैतूल में हुई है। जिसमें सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रकरण के फरियादी के अलावा अन्य 12 अभियोजन साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है। माननीय विशेष लोकायुक्त न्यायालय द्वारा अभियोजन/बचाव पक्ष के अंतिम तर्क सुने गए और प्रकरण के दोनों आरोपियों को दोषमुक्त किया है। प्रकरण में आरोपी एसडीओ की तरफ से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकृष्ण गर्ग ने 94 वर्ष की आयु में उसी चुस्ती एतिहात से अपने पौत्र युवा अधिवक्ता सजल गर्ग के साथ की। आरोपी सबइंजीनियर की ओर से प्रकरण में पैरवी अधिवक्ता विनय जैन भोपाल द्वारा की गई है।

Leave a Comment