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Betul News | नियम विरूद्ध तरीके से दुकान पर रखे मिले गैस सिलेंडर

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शिकायत के बाद जांच करने पहुंची थी टीम

Betul Newsबैतूलशहर के व्यस्ततम लल्ली चौक पर गैस रिफिलिंग और अवैध अतिक्रमण को लेकर श्रीराम मंदिर, शिव मंदिर, पार्वतीबाई राधाकृष्ण मंदिर एवं छोटा श्रीराम मंदिर एकीकृत ट्रस्ट ने शिकायत की थी जिसको लेकर फुड और नजूल अधिकारियों की टीम ने मौके पर जांच की, लेकिन कोई कार्रवाई न करते हुए दुकानदार को हिदायत दे दी कि आगे से ऐसा कार्य ना करें जबकि दुकान पर टीम को छोटे गैस सिलेंडर मिले थे। टीम ने कोई कार्यवाही इसलिए नहीं की क्योंकि यह गैस सिलेंडर खाली थे। जानकार बताते हैं कि इस तरह गैस सिलेंडर चाहे खाली हो या भरे किसी दुकान पर रखकर नहीं बेच जा सकते हैं यह नियम विरूद्ध है। गैस सिलेंडर सिर्फ अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर ही बेच सकता है।

की जानी चाहिए थी तत्काल कार्रवाई | Betul News

श्रीराम मंदिर, शिव मंदिर, पार्वतीबाई राधाकृष्ण मंदिर एवं छोटा श्रीराम मंदिर एकीकृत ट्रस्ट के अध्यक्ष ने जो शिकायत की थी उस पर बैतूल तहसीलदार जीडी पाठे ने जांच के आदेश दिए थे और फुड इंस्पेक्टर तुणाल जामुलकर एवं नजूल आरआई सुखराम सिरसाम के नेतृत्व में जांच टीम ने जाकर मौके पर जांच की। शिकायत में जो बिंदु दिए गए थे उस पर गंभीरता से जांच नहीं की गई।

नियम विरूद्ध रखे थे गैस सिलेंडर

जानकारों ने बताया कि गैस सिलेंडर बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है या कंपनी के द्वारा अधिकृत डिस्ट्रिब्यूटर ही गैस सिलेंडर बेच सकता है। लल्ली चौक पर शिव मंदिर की दीवार से लगाकर किए गए अतिक्रमण की गुमठी में रखे गैस सिलेंडरों के बारे में बताया गया कि वहां पर दो किलो की टंकी रखी थी। अधिकारियों ने बताया कि यह टंकी खाली थी। इसलिए इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और हिदायत दी गई कि आगे से ऐसा कार्य ना किया जाए। जानकार बताते हैं कि इस तरह का कार्य आपराधिक श्रेणी में आता है और इस पर कार्यवाही होनी चाहिए थी।

कई बार किया मना | Betul News

प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी बबलू पांडे का कहना है कि मंदिर की दीवार से लगाकर गुमठी रखकर अतिक्रमण किया गया है और इस गुमठी में गैस की रिफिलिंग होते कई बार देखा है। श्री पांडे ने मना भी किया कि यह गलत कार्य है नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दुकानदार ने उनकी बात नहीं मानी। जांच टीम आने के बाद वहां रखे गैस सिलेंडर भी हटा दिए गए हैं जिससे कोई सबूत ना मिले। जांच टीम को कार्यवाही करनी चाहिए थी।

कार्यवाही को लेकर सवाल
  • गुमठी में रखे गैस सिलेंडर बेचने का लाइसेंस था।
  • खाली सिलेंडर रखने के पीछे उद्देश्य क्या था?
  • जांच के दौरान दुकानदार के पास कोई बिल मिले क्या?
  • अगर बिल नहीं मिले तो नियम से क्या कार्यवाही होनी थी?
  • इस कार्यवाही में अधिकृत डिस्ट्रिब्यूटर की राय लेना जरूरी थी?
  • खाली गैस सिलेंडर की रिफिलिंग कहां से हो रही थी?

इनका कहना…

दुकान पर दो किलो की खाली गैस टंकी मिली थी। गैस रिफिलिंग से संबंधित कोई सामान नहीं मिला। अभी इस मामले की जांच चल रही है।
तुणाल जामुलकर, फुड इंस्पेक्टर, बैतूल

तहसीलदार के आदेश पर फुड इंस्पेक्टर के साथ जांच के लिए गए थे। अतिक्रमण से संबंधित शिकायत नहीं मिली है। जैसे ही मिलेगी उस पर भी कार्यवाही की जाएगी।

सुखराम सिरसाम, आरआई नजूल, बैतूल

गैस रिफिलिंग को लेकर जांच करवाई गई है। अतिक्रमण को लेकर आचार संहिता हटने के बाद कार्यवाही की जाएगी।

जीडी पाठे, तहसीलदार, बैतूल
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