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चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक साल का कारावास
मुलताई। नगर के 6 साल पुराने एक चेक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने आरोपी को दोषी पाते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया है, वहीं आरोपी को आदेशित किया है की वह परिवादी को चेक राशि मय ब्याज सहित 13 लाख 24 हजार 3 सौ रुपए परिवादी को अदा करे।
परिवादी के अधिवक्ता सुनील कुशवाह ने बताया प्रकरण में परिवादी संतोष पिता मधुकर पवार की ओर से उन्होंने आरोपी भूपेन्द्र पिता उत्तमराव उर्फ रूपनारायण सोलंकी प्रो०प्रा० श्रीराम किराना एण्ड जनरल स्टोर्स न्यू सुभाष वार्ड ताप्ती प्रथम पुलिया मुलताई के विरूद्ध 8लाख 50 हजार रुपए का चेक बाउन्स होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था। जिसमें आरोपी द्वारा राशि लेने से इन्कार कर दिया था,वहीं आरोपी द्वारा चेक पर अपने हस्ताक्षर न होना भी बताया था। लेकिन प्रकरण में आई साक्ष्य से न्यायालय द्वारा परिवादी का प्रकरण सिद्ध प्रमाणित होना पाते हुए परिवादी को चेक राशि 8लाख 50 हजार रुपए एवं चेक दिनांक से उक्त राशि पर प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अतिरिक्त 4 लाख 74, हजार 3 सौ रुपए इस प्रकार कुल 13लाख 24 हजार 3 सौ रुपए अदा करने के आदेश दिए है।वहीं आरोपी को 1 वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया है।





