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खाकी की कमियों और लचर अभियोजन से बरी हुआ जाली नोट बनाने वाला आरोपी।

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खबरवाणी

खाकी की कमियों और लचर अभियोजन से बरी हुआ जाली नोट बनाने वाला आरोपी।

 

बुलंद होंगे अपराधियों के हौसले?

 

जांच और सबूतों में भारी चूक:

 

आमला पुलिस और अभियोजन पक्ष अदालत में आरोपी मोहन मालवीय के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह असफल रहे।

 

गंभीर धाराओं में था मामला:

 

आरोपी पर धारा 489A, 489B, 489C और 489D के तहत नकली नोट छापने, रखने और बाजार में चलाने के उपकरण व सामग्री बरामद करने का आरोप था।

 

पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल:

 

पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों और जब्ती की कार्रवाई में कमजोरियों के चलते अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

 

भविष्य के लिए चेतावनी:

 

इस तरह के फैसलों से न केवल न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि अवैध नोट छापने वाले अपराधियों के हौसले भी बुलंद होते हैं।

 

विस्तृत समाचार विश्लेषण

 

आमला में नकली नोट बनाने और उन्हें बाजार में खपाने के एक गंभीर मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष की लचर पैरवी के चलते मुख्य आरोपी मोहन मालवीय अदालत से बरी हो गया है। वर्ष 2023 में आमला पुलिस ने अमनी निवासी आरोपी को बस स्टैंड के पास से 100-100 रुपए के आठ ऐसे नोटों के साथ पकड़ा था, जिनके सीरियल नंबर एक जैसे थे। पुलिस ने इसके बाद उसके घर से कंप्यूटर, कलर प्रिंटर, मोबाइल और हार्ड डिस्क जैसे उपकरण जब्त करने का भी दावा किया था।

हालांकि, जब मामला अदालत में पहुंचा, तो अभियोजन पक्ष और पुलिस की कमजोर कार्यप्रणाली की पोल खुल गई। आरोपी के अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय एवं शिवम उपाध्याय ने बताया कि नकली नोट छापने में प्रयुक्त प्रिंटर से संबंधित गूगल सर्च रिपोर्ट को वैज्ञानिक जांच के माध्यम से अदालत में प्रमाणित नहीं किया जा सका। अधिवक्ताओं के अनुसार ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य या गवाही भी सामने नहीं आई, जिससे यह साबित हो कि जब्त किए गए नोट आरोपी मोहन मालवीय ने ही छापे थे अथवा उसने उन्हें बाजार में चलाने के लिए किसी व्यक्ति को दिए थे।

सुनवाई के दौरान पुलिसकर्मी, जब्ती गवाह और विशेषज्ञ अपने बयानों से उस पुख्ता चेन को साबित नहीं कर पाए जो आरोपी को सीधे तौर पर इस अपराध से जोड़े रखती। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों, जिरह और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा, जिसके चलते आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया।

 

भविष्य के लिए सबक और कड़ा संदेश

 

इस तरह के मामलों में आरोपियों का बरी हो जाना समाज और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक चिंता का विषय है। जब पुलिस अनुसंधान और फोरेंसिक साक्ष्यों को अदालत में पेश करने में त्रुटियां या कमियां छोड़ती है, तो इसका सीधा लाभ अपराधियों को मिलता है। इस प्रकरण से पुलिस विभाग और जांच एजेंसियों को यह कड़ा सबक लेने की आवश्यकता है कि भविष्य में गंभीर आर्थिक अपराधों के मामलों में किसी भी प्रकार की तकनीकी या कानूनी चूक न हो, ताकि अपराधियों को सजा दिलाई जा सके और आम जनता का कानून पर विश्वास सुदृढ़ बना रहे।

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