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District Court Decisions: पायलट की मौत पर 1 करोड़ 69 लाख  रुपए का मुआवजा

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District Court Decisions: भोपाल की जिला न्यायालय ने 30 अगस्त 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एयरफोर्स के पायलट अनुज यादव की सड़क हादसे में मौत के मामले में 1 करोड़ 69 लाख 75 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा ट्रक ड्राइवर, ट्रक मालिक, और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को अनुज यादव के माता-पिता को देना होगा। जिला न्यायाधीश प्रशांत शुक्ला की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि मुआवजे की राशि 9 नवंबर 2021 से अदायगी की तारीख तक 6% वार्षिक ब्याज के साथ दो महीने के अंदर अदा की जानी चाहिए। यह मुआवजा अनुज यादव की मौत के बाद उनके परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा। एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर अनुज यादव (27) ग्वालियर में तैनात थे और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले थे। 9 अक्टूबर 2021 की रात लगभग 2 बजे, वे अपनी कार से रेलवे स्टेशन से वायु सेना स्टेशन, ग्वालियर की ओर जा रहे थे। रास्ते में धर्मवीर पेट्रोल पंप के सामने उनकी कार एक खड़े ट्रक (RJ 14 GK-6558) से टकरा गई। हादसे में अनुज यादव को सिर और सीने पर गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह दुखद हादसा अनुज यादव के परिवार के लिए एक बड़ा आघात था, जिसके बाद उनके माता-पिता ने मुआवजे के लिए अदालत का रुख किया।

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