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MP Atithi Shikshak | शिक्षा विभाग के आदेश से अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका

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नियमित नहीं, सीधी भर्ती में मिलेगा 25 प्रतिशत आरक्षण

MP Atithi Shikshak – मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार, अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जाएगा। बल्कि, सीधी भर्ती में उन्हें 25% आरक्षण दिया जाएगा।

यह आदेश उन अतिथि शिक्षकों के लिए निराशाजनक है जो लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे।

आदेश का आधार

यह आदेश जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर आया है। हाईकोर्ट में अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की याचिका दायर की थी। याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

शिक्षा विभाग का तर्क | MP Atithi Shikshak

शिक्षा विभाग का तर्क है कि अतिथि शिक्षकों को पहले से ही शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने और 200 दिवसीय शिक्षण अनुभव रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए, उन्हें सीधी भर्ती में 25% आरक्षण देना उचित होगा।

अतिथि शिक्षकों की प्रतिक्रिया

अतिथि शिक्षकों ने इस आदेश पर नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं और अनुभवहीन उम्मीदवारों की तुलना में बेहतर शिक्षक हैं।

अगली क्या होगा? | MP Atithi Shikshak

यह स्पष्ट नहीं है कि अतिथि शिक्षक इस आदेश के खिलाफ क्या कदम उठाएंगे। कुछ संगठन हाईकोर्ट में फिर से याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं।

यह खबर उन सभी अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं।

अतिरिक्त जानकारी:

इस आदेश से मध्य प्रदेश के 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षक प्रभावित होंगे।
शिक्षा विभाग ने कहा है कि सीधी भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।
अतिथि शिक्षकों ने विभाग से अपनी मांगों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
यह खबर उन सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो शिक्षा क्षेत्र में रुचि रखते हैं।

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