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Judgement :अवैध संबंधों के शक में की थी हत्या,न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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मुलताई– थाना क्षेत्र के टेमझिरा निवासी एक युवक के अपहरण एवं हत्या के मामले में न्यायालय द्वारा दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं ₹4000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। आरोपियों द्वारा मृतक को अवैध संबंधों के शक में मुलताई से बरेठा के जंगलों में ले जाकर पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी।

अभियोजन की ओर से एडीपीओ मालिनी देशराज द्वारा पैरवी की गई। उन्होंने बताया कि प्रार्थी ओमकार निवासी टेमझिरा थाना मुलताई द्वारा उसके पुत्र ज्ञानचंद नरवरे की गुमशुदा होने की रिपोर्ट 2016 में मुलताई थाने में दर्ज करवाई गई थी।

पुलिस ने ज्ञानचंद के गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज की थी एवं जांच की थी। पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि गुमशुदा ज्ञानचंद आखरी बार आरोपी लेखराज नरवरे के साथ देखा गया था। जब पुलिस द्वारा लेखराज से पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को गुमराह किया ,लेकिन बाद में कॉल डिटेल निकालने पर सामने आया की ज्ञानचंद लेखराज के साथ में था।

बाद में पुलिस ने जब लेकर लेखराज से सख्ती से पूछताछ की तो लेखराज ने बताया कि दोस्त की शादी में जाने का कहकर वह साथ मे आये थे। लेखराज ने पुलिस को हत्या का कारण मृतक के पत्नी के साथ अवैध संबंध एवं पुरानी रंजिश बताई। लेखराज ने अपने एक साथी केदारसिंह के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया।

दोनो ने बताया कि मृतक ज्ञानचंद को उन्होंने कहा कि उसे बरेठा के जंगल में सफेद पलसे का फूल दिखाएंगे। यह कहकर वह उसे बरेठा के जंगल में ले गए और वहां पर सर कुचल कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपी लेखराज एवं केदारनाथ के खिलाफ धारा 364,34,302 34, 120b भादवि के तहत अपराध दर्ज किया था। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹4000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

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