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शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर पिता की हत्या करने वाले हत्यारे बेटे को उम्रकैद
मुलताई। थाना क्षेत्र के ग्राम चिखली कला में बीते 2साल पहले पिता द्वारा शराब पीने के लिए बेटे को रुपए नहीं देने पर पिता के साथ बेट एवं बांस के डंडे से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी बेटे को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई द्वारा आजीवन कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपए से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक राजेश साबले ने बताया कि ग्राम चिखली कला निवासी साहब लाल ने थाने में रिपोर्ट लिखाई की घटना दिनांक 19 सितंबर 2024 को चिखली कला में आरोपी रामकिशोर उर्फ गुड्डू अपने पिता हंसलाल तुमडाम से शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। पिता हंसलाल ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर रामकिशोर ने क्रिकेट खेलने के बैट और लकड़ी से पिता पर हमला कर दिया। उसने हंसलाल को बेरहमी से पीटा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई।घटना की जानकारी मिलने पर मृतक की बेटी भी घर पहुंची तो उसके पिता के सिर से खून निकल रहा था। घटना के बाद आरोपी बेट एवं लकड़ी लेकर भाग गया था। साहब लाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी रामकिशोर उर्फ़ गुड्डू तुमड़ाम के खिलाफ धारा 103(1) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश द्वारा दोनों पक्षों के गवाहो को अधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद आरोपी रामकिशोर उर्फ गुड्डू को पिता की हत्या का दोषी पाते हुए धारा 103(1) बीएनएस के तहत आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।





