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सारनी में अतिक्रमण पर सख्त नगर पालिका 14 लोगों को नोटिस, 3 दिन में हटाएं कब्जा वरना चलेगा बुलडोजर
खबरवाणी न्यूज़ रफीक
सारनी। नगर पालिका परिषद सारनी ने शहर में बढ़ते अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। मोरडोंगरी रोड स्थित शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा जमाए बैठे 14 लोगों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है।
नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 586/2026 में स्पष्ट किया गया है कि महाराजा वार्ड क्रमांक 01, मोरडोंगरी रोड पर स्थित खसरा नंबर 43/1 की सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के मकान और दुकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है, जो कि म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 223/187 के तहत दंडनीय अपराध है।
नगर पालिका ने नोटिस में चेतावनी दी है कि संबंधित अतिक्रमणकारी तीन दिन के भीतर स्वयं कब्जा हटा लें। निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर नगर पालिका द्वारा बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। साथ ही जब्त सामग्री और तोड़फोड़ की पूरी लागत भी संबंधित लोगों से वसूली जाएगी।
स्थानीय नागरिकों द्वारा इस मामले की शिकायत कलेक्टर तक पहुंचने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। कलेक्टर के निर्देश पर नगर पालिका ने सर्वे कर अतिक्रमण चिन्हित किए और अब नोटिस जारी कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
नगर पालिका के प्रभारी अधिकारियों का कहना है कि शहर में किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तय समय में कब्जा नहीं हटाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बुलडोजर कार्रवाई भी शामिल है।





