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LPG New Rule 2026: 1 जून से बदलेंगे गैस सिलेंडर के नियम, एक परिवार को मिलेगा सिर्फ एक कनेक्शन

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देशभर में एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सरकार 1 जून 2026 से गैस कनेक्शन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए नियमों का मकसद घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग, जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाना है। ऐसे में जिन परिवारों के पास एक साथ PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है।

एक परिवार, एक गैस कनेक्शन का नया नियम

सरकार अब “एक परिवार, एक कनेक्शन” नियम लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत जिन घरों में पहले से PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) उपलब्ध है और साथ ही LPG कनेक्शन भी चल रहा है, उन्हें दोनों में से एक कनेक्शन छोड़ना पड़ सकता है। यदि तय समय के भीतर LPG कनेक्शन सरेंडर नहीं किया गया तो उसका रिफिल बंद किया जा सकता है।

तेजी से बढ़ रहे हैं PNG कनेक्शन

पिछले कुछ वर्षों में देशभर में PNG कनेक्शन तेजी से बढ़े हैं। सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को पाइपलाइन गैस सुविधा से जोड़ना है। मार्च महीने तक लाखों नए PNG कनेक्शन जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद कई उपभोक्ता LPG कनेक्शन भी बनाए हुए हैं। इसी वजह से सरकार अब डबल कनेक्शन रखने वालों की पहचान कर रही है।

LPG कनेक्शन सरेंडर करने की तैयारी रखें

नए नियमों के अनुसार PNG कनेक्शन मिलने के 30 दिनों के भीतर LPG कनेक्शन सरेंडर करने की सलाह दी गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता दोबारा LPG कनेक्शन सक्रिय करा सकेंगे। खासकर उन लोगों के लिए यह सुविधा उपयोगी होगी जो ऐसे इलाके में शिफ्ट हो जाते हैं जहां PNG उपलब्ध नहीं है।

जून से रिफिल बुकिंग पर लग सकती है रोक

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने अपने डिजिटल रिकॉर्ड को आपस में जोड़ दिया है। इससे यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि किस घर में PNG और LPG दोनों कनेक्शन मौजूद हैं। नियमों का पालन न करने वाले उपभोक्ताओं की गैस रिफिल बुकिंग रोकी जा सकती है।

सिलेंडर बुकिंग और सब्सिडी के नियम भी बदले

नए नियमों के तहत शहरी क्षेत्रों में LPG रिफिल का लॉक-इन पीरियड 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन किया जा सकता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अवधि 45 दिन तक हो सकती है। इसके अलावा सालभर में 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। नया गैस कनेक्शन लेने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट, रेगुलेटर, पाइप और इंस्टॉलेशन शुल्क में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

सरकार का मानना है कि इन नए नियमों से गैस वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी और जरूरतमंद परिवारों तक गैस की उपलब्धता बेहतर तरीके से सुनिश्चित की जा सकेगी।

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