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Udyog Mitra Yojana: ऊर्जा विभाग ने की उद्योग मित्र योजना लागू 

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बकाया राशि का 20% भुगतान करके कनेक्शन फिर चालू करवा सकते 

Udyog Mitra Yojana: मध्यप्रदेश में ऊर्जा विभाग द्वारा उद्योगों और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए उद्योग मित्र योजना लागू की गई है, जिसका उद्देश्य स्थायी रूप से काटे गए बिजली कनेक्शनों को फिर से जोड़ने और बकाया राशि के भुगतान में राहत प्रदान करना है। यह योजना राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ बकाया राशि की वसूली और राजस्व में वृद्धि करने में भी मदद करेगी।

योजना के मुख्य बिंदु:

बकाया भुगतान में राहत: जिन औद्योगिक या वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन स्थायी रूप से काटे गए हैं, वे अपनी बकाया राशि का 20% भुगतान करके कनेक्शन फिर से चालू करवा सकते हैं।नए आवेदकों को लाभ: नए औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ता, जो कनेक्शन लेना चाहते हैं, उन्हें भी बिजली का आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में राहत दी जाएगी।अवधि: यह योजना दो वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी, जिसमें इच्छुक उपभोक्ता इसका लाभ ले सकते हैं।

पात्रता:

उच्च दाब (एचटी) और निम्न दाब (एलटी) श्रेणी के सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ता, जिनके कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित हो चुके हैं।वे उपभोक्ता जो योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान करके कनेक्शन दोबारा चालू करवाना चाहते हैं।नए आवेदक, जो बिजली का कनेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए वितरण कंपनियों से बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करवाना चाहते हैं।

योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया:

उपभोक्ता को जनरल मैनेजर सिटी सर्किल के कार्यालय में आवेदन करना होगा।साथ ही, 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर यह हलफनामा देना होगा कि वे योजना के तहत राशि का भुगतान करेंगे।नए कनेक्शनों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके साथ ही सर्विस कनेक्शन शुल्क, सुरक्षा निधि आदि का भुगतान भी नियमानुसार करना होगा।यह योजना औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली कनेक्शन से जुड़ी समस्याओं को हल करने में सहायक होगी, साथ ही राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति प्रदान करेगी।

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