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एडीजे कोर्ट के आदेश का हो पालन,एक माह में कराए जाए नपा अध्यक्ष चुनाव

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एडीजे कोर्ट के आदेश का हो पालन,एक माह में कराए जाए नपा अध्यक्ष चुनाव
कांग्रेस पार्षद वंदना साहू ने कलेक्टर को सौपा ज्ञापन
मुलताई। नगरपालिका मुलताई में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर एक बार फिर गहमा गहमी का माहौल है। एक माह के भीतर अध्यक्ष पद के चुनाव कराने के एडीजे कोर्ट के आदेश का पालन कराने एवं चुनाव निष्पक्ष हो सके इसके लिए नगर पालिका में प्रशासक नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षद वंदना साहू ने मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौपा है।पार्षद वंदना साहू द्वारा सौपे गए ज्ञापन में बताया प्रथम अपर जिला न्यायाधीश मुलताई द्वारा बीते 13 जून 2023 को आदेश पारित किया था, जिसमे 8 अगस्त 2022 को नगर पालिका मुलताई के सभागार में नगर पालिका अध्यक्ष मुलताई के लिए हुए निर्वाचन को अवैध एवं शून्य घोषित किया गया था तथा जिला निर्वाचन अधिकारी को एक माह के भीतर पुनः नियमानुसार एवं विधिवत नगर पालिका अध्यक्ष मुलताई के निर्वाचन की प्रक्रिया संधारित करने का आदेश पारित किया था। उक्त आदेश की अपील महावीर वार्ड पार्षद वंदना साहू द्वारा बीते 10 जुलाई 2023 को उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत की गई थी। जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा अपर जिला न्यायाधीश के आदेश पर स्थगन आदेश 4 अक्टूबर 2023 को दिया गया था। उक्त स्थगन आदेश याचिका सिविल पुनरीक्षण सीआर 494/ 2023 दिनांक 5 अगस्त 2025 को उनके द्वारा वापस ली गई है। जिसके चलते पार्षद वंदना साहू ने जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर बैतूल को आवेदन सौपकर प्रथम अपर जिला न्यायाधीश मुलताई द्वारा 13 जून 2023 को पारित आदेश का पालन करवाने कि मांग की है जिससे लोकतांत्रिक प्रणाली व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर सके। वहीं आवेदन में एक माह के भीतर पुनः नियमानुसार एवं विधिवत नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव निर्वाचन की प्रक्रिया संधारित करने तथा मुलताई नगरपालिका में तत्काल प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी करने कि मांग की है। जिससे भविष्य में होने वाले नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव प्रभावित ना हो और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न हो सके।

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