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ड्रीम लेंड सिटी कालोनाइजर पर दर्ज अपराध में हो आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी
ड्रीमलेंड सिटी के रहवासियो ने एसपी कार्यालय में सौपा आवेदन
मुलताई।नगर में बैतूल रोड पर स्थित ड्रीम लेंड सिटी के कालोनाइजर के खिलाफ दर्ज अपराध में शीघ्र गिरफ्तारी करने कि मांग को लेकर ड्रीम लेंड सिटी के रहवासियो ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौपा है। आवेदन में बताया वर्ष 2008-09 से महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल एवं वर्धा जिले के आर्वी शहर के कॉलोनाइजर द्वारा मुलताई शहर में 19.950 हेक्टेयर में आवासीय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। कॉलोनाइजर द्वारा रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना अक्टूबर 2024 तक 792 भूखंडों में से 543 भूखंडों का विक्रय कर दिया है। वही कॉलोनाइजर द्वारा नाला मद की शासकीय भूमि खसरा नंबर 4 रकबा 0.134 हेक्टेयर को हड़पने के उद्देश्य से नगर एवं ग्राम निवेश से अनुमोदित व स्वीकृत ले-आउट के विपरीत जाकर, षडयंत्र पूर्वक प्राइवेट इंजीनियर से जाली ले-आउट तैयार कर सरकारी भूमि में 8 भूखंड व सड़क तथा नाली का निर्माण कर, सरकारी भूमि से प्रभावित 4 भूखंड स्टांप अधिनियम 1899 के तहत पंजीबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर दिए हैं। कॉलोनाइजर के उक्त विधि विपरीत कृत्य के लिए कलेक्टर के निर्देश पर नगर पालिका मुलताई के नगर पालिका अधिकारी द्वारा मुलताई ने पुलिस थाने में बीते 1 सितम्बर 2024 को भादवि. की धारा 420,120 बी के तहत अपराध क्र. 639/2024 दर्ज किया गया है। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा प्रकरण में भादवि की धारा 467, 468, 471 का इजाफा कर विवेचना की जा रही है। लेकिन पुलिस महानिरीक्षक की अनुमति होने के बाद भी एक वर्ष से अधिक समय बीतने पर भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ना न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा रहा रहा है,जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद है। रहवासियो ने मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।





