डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत लेने का मामला
Teacher Suspend – बैतूल – एकलव्य आदर्श बालक-बालिका विद्यालय में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक इंद्रमोहन तिवारी के लिए रिश्वत लेने के मामले में लोकायुक्त ने विद्यालय के गार्ड और शिक्षक इंद्रमोहन तिवारी पर मामला दर्ज कर लिया था।

जिसके बाद शाहपुर में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक इंद्रमोहन तिवारी को आखिर सस्पेंड कर दिया गया है। लोकायुक्त द्वारा अपराध पंजीबद्ध किए जाने के बाद सहायक आयुक्त जन जातीय कार्य विभाग ने उसे निलंबित कर दिया है।
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सहायक आयुक्त द्वारा जारी किया गया आदेश | Teacher Suspend
सहायक आयुक्त द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार इंद्रमोहन तिवारी, प्राथमिक शिक्षक शाहपुर (मूल पदस्थ संस्था – हाईस्कूल गोधना विकासखंड चिचोली) के विरुद्ध विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, भोपाल में अपराध क्रमांक-200 / 23 धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018 ) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है।
शिक्षक को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित | Teacher Suspend
लोकायुक्त संगठन भोपाल के दल के द्वारा दिनांक 12 सितंबर 2023 को 1,50,000 रूपये की रिश्वत लेते हुये इंद्रमोहन तिवारी, प्राथमिक शिक्षक को ट्रेप किया गया हैं । उक्त अपराध पंजीबद्ध होकर विवेचना में होने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(ख) के तहत इंद्रमोहन तिवारी, प्राथमिक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में तिवारी का मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, घोड़ाडोंगरी निर्धारित किया गया है ।
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